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पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज की हरियाणा डिपो होल्डर एसोसिएशन की याचिका - Punjab Haryana High Court Biometric System Hearing

पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा डिपो होल्डर एसोसिएशन की ओर से याचिका दायर की गई थी. जिसमें हरियाणा सरकार के राशन वितरण के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम के इस्तेमाल को चुनौती दी गई थी. जिसे हाई कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया है.

Hearing on biometric system in Punjab and Haryana High Court
पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज की हरियाणा डिपो होल्डर एसोसिएशन की याचिका
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Published : Jun 9, 2020, 8:34 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के डिपो होल्डर एसोसिएशन ने पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. याचिका में एसोसिएशन की ओर से कहा गया था कि राशन वितरण के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करना कोरोना वायरस के संक्रमण को न्योता देना है.

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा डिपो होल्डर एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से ये निर्देश पहले से ही डिपो होल्डर्स को दिए गए हैं. ऐसे में कोर्ट का किसी भी तरह से बीच में हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं है.

हरियाणा सरकार की ओर से हाई कोर्ट में बताया गया कि कोरोना वायरस को देखते हुए हरियाणा में भी बायोमैट्रिक सिस्टम बंद किया गया था, ताकि प्रदेश में कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके. वहीं अभी के हालातों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से कई जगहों पर छूट दी गई, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें भी रखी गई हैं. ऐसे में राशन जरूरी सामानों में से एक है और ऐसे में राशन हर किसी के घर पर पहुंचे, इसलिए बायोमेट्रिक सिस्टम को उपयोग में लाने की मंजूरी दी गई है.

ये भी पढ़िए: सोनीपत शराब घोटाले की जांच कर रहे है डीएसपी जितेंद्र सिंह का तबादला

वहीं हरियाणा सरकार के जवाब पर कोर्ट की ओर से कहा गया कि राशन जरूरी सामान में आता है और ऐसे में बायोमेट्रिक सिस्टम को उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इस दौरान कुछ सावधानी बरतनी भी जानी जरूरी है. जिस पर हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि संबंधित अथॉरिटी को निर्देश दिए गए हैं कि मशीनों को समय-समय पर सैनिटाइज किया जाए और सोशल डिस्टेंस के साथ राशन वितिरत किया जाए.

चंडीगढ़: हरियाणा के डिपो होल्डर एसोसिएशन ने पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. याचिका में एसोसिएशन की ओर से कहा गया था कि राशन वितरण के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करना कोरोना वायरस के संक्रमण को न्योता देना है.

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा डिपो होल्डर एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से ये निर्देश पहले से ही डिपो होल्डर्स को दिए गए हैं. ऐसे में कोर्ट का किसी भी तरह से बीच में हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं है.

हरियाणा सरकार की ओर से हाई कोर्ट में बताया गया कि कोरोना वायरस को देखते हुए हरियाणा में भी बायोमैट्रिक सिस्टम बंद किया गया था, ताकि प्रदेश में कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके. वहीं अभी के हालातों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से कई जगहों पर छूट दी गई, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें भी रखी गई हैं. ऐसे में राशन जरूरी सामानों में से एक है और ऐसे में राशन हर किसी के घर पर पहुंचे, इसलिए बायोमेट्रिक सिस्टम को उपयोग में लाने की मंजूरी दी गई है.

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वहीं हरियाणा सरकार के जवाब पर कोर्ट की ओर से कहा गया कि राशन जरूरी सामान में आता है और ऐसे में बायोमेट्रिक सिस्टम को उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इस दौरान कुछ सावधानी बरतनी भी जानी जरूरी है. जिस पर हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि संबंधित अथॉरिटी को निर्देश दिए गए हैं कि मशीनों को समय-समय पर सैनिटाइज किया जाए और सोशल डिस्टेंस के साथ राशन वितिरत किया जाए.

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