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अब वेबसाइट से डाउनलोड जमीन की जमाबंदी होगी वैध- दुष्यंत चौटाला - ऑनलाइन डाउनलोड जमीन जमाबंदी वैध दुष्यंत चौटाला

दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अब वेबसाइट से डाउनलोड की गई जमीन की जमाबंदी वैध मानी जाएगी. अब प्रदेश का कोई भी भूमि मालिक www.jamabandi.in वेबसाइट से अपनी जमाबंदी का डॉक्यूमेंट घर बैठे ही डाउनलोड कर सकता है.

Freeze of land downloaded from website will also be considered as valid says dushyant chautala
दुष्यंत चौटाला जमीन जमाबंदी
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Published : Feb 15, 2021, 7:52 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों के हित में एक अहम कदम उठाते हुए वेबसाइट से डाउनलोड की गई जमीन की जमाबंदी को वैध मानने का निर्णय लिया है. एक क्लिक पर घर बैठा व्यक्ति जमाबंदी की नकल निकाल सकता है. अब प्रदेश का कोई भी भूमि मालिक www.jamabandi.in वेबसाइट से अपनी जमाबंदी का डॉक्यूमेंट घर बैठे ही डाउनलोड कर सकता है. ये जानकारी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी.

दुष्यंत चौटाला के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट पर किसी कर्मचारी के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है. वेबसाइट पर अपने आप ही डिजिटल वेरिफिकेशन और प्रमाणीकरण हो जाएगा. उन्होंने बताया कि वेबसाइट से डाउनलोड जमाबंदी का डॉक्यूमेंट पूरी तरह से वैध होगा.

ये भी पढ़ें: 'दुष्यंत चौटाला को अपने दादा और चाचा के साथ हुई दुर्गति से सीख लेनी चाहिए'

बता दें कि, हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास ही राजस्व एवं विकास व पंचायत विभाग का प्रभार है. उन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के लोगों को , जिनके पास अपनी जमीन है, ऋण, कोर्ट केस या अन्य कार्यों के लिए अपनी जमीन की जमाबंदी की कॉपी (नकल) लेने के लिए पटवारी के पास या किसी सरकारी कार्यालय में जाना पड़ता था. इसके बाद उसको मोहर लगवाकर व हस्ताक्षर करवा कर प्रमाणित करवाना पड़ता था.

ये भी पढ़ें: दुष्यंत का इस्तीफा मेरी जेब में, अगर इससे हल निकले तो अभी दे दूं: अजय चौटाला

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में जमीन मालिक को चक्कर काटने पड़ते थे और समय व धन भी खर्च करना पड़ता था. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने लोगों की तकलीफ को समझते हुए इस दिशा में सुधारात्मक कदम उठाया है.

ये भी पढ़ें: हिसार में नाराज कर्मचारियों ने किया डिप्टी सीएम आवास का घेराव, सौंपा मांगपत्र

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों के हित में एक अहम कदम उठाते हुए वेबसाइट से डाउनलोड की गई जमीन की जमाबंदी को वैध मानने का निर्णय लिया है. एक क्लिक पर घर बैठा व्यक्ति जमाबंदी की नकल निकाल सकता है. अब प्रदेश का कोई भी भूमि मालिक www.jamabandi.in वेबसाइट से अपनी जमाबंदी का डॉक्यूमेंट घर बैठे ही डाउनलोड कर सकता है. ये जानकारी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी.

दुष्यंत चौटाला के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट पर किसी कर्मचारी के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है. वेबसाइट पर अपने आप ही डिजिटल वेरिफिकेशन और प्रमाणीकरण हो जाएगा. उन्होंने बताया कि वेबसाइट से डाउनलोड जमाबंदी का डॉक्यूमेंट पूरी तरह से वैध होगा.

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बता दें कि, हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास ही राजस्व एवं विकास व पंचायत विभाग का प्रभार है. उन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के लोगों को , जिनके पास अपनी जमीन है, ऋण, कोर्ट केस या अन्य कार्यों के लिए अपनी जमीन की जमाबंदी की कॉपी (नकल) लेने के लिए पटवारी के पास या किसी सरकारी कार्यालय में जाना पड़ता था. इसके बाद उसको मोहर लगवाकर व हस्ताक्षर करवा कर प्रमाणित करवाना पड़ता था.

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दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में जमीन मालिक को चक्कर काटने पड़ते थे और समय व धन भी खर्च करना पड़ता था. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने लोगों की तकलीफ को समझते हुए इस दिशा में सुधारात्मक कदम उठाया है.

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