चंडीगढ़: राज्य में 90 विधानसभा सीटों के लिए 21 अक्तूबर 2019 को मतदान होगा. चुनावी कार्यक्रम की शुरूआत आज नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया से हो गई. यहां हम आपको बता रहे हैं कि नामांकन पत्र भरने के लिए उम्मीदवार को क्या करना होगा और आयोग की क्या शर्तें हैं.
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत सिंह ने नामांकन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी. सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक होंगे फार्म जमानामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकते हैं. नामांकन स्वयं उम्मीदवार के द्वारा या एक प्रस्तावक द्वारा भी दाखिल किया जा सकता है. नामांकन पत्रों को जमा करने और स्वीकार करने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी.
नामांकन केंद्र के बाहर 3 वाहनों को जाने की अनुमतिनामांकन दाखिल करने के समय कुछ उम्मीदवारों के साथ बड़ी संख्या में वाहन और लोग आते हैं जिसके कारण रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में कानून-व्यवस्था गंभीर चिंता का विषय बन जाता है. इसे ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार या उसके साथ आने वाले काफिले को रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय की 100 मीटर के क्षेत्र में 3 वाहनों के आने की अनुमति दी गई है.
केवल 5 व्यक्ति जा सकते साथ मेंनामांकन पत्र दाखिल करतम समय उम्मीदवार जुलूस निकालते हुए अपने समर्थकों के साथ कार्यलय पहुंचते जिससे व्यवस्था बिगड़ जाती है इसलिए नामांकन दाखिल करने के समय रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में उम्मीदवार सहित पांच व्यक्ति ही जा सकते हैं.
फोटो के लिए भी हैं खास नियमउम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ अपनी फोटो जमा करनी होगी. फोटो के पीछे की तरफ उम्मीदवार या चुनाव एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए. उम्मीदवारों को अधिसूचना की तारीख से 3 महीने पहले के दौरान ली गई अपनी फोटो जमा करनी होगी. तस्वीर सफेद या ऑफ व्हाइट बैकग्राउंड में स्टैम्प आकार की होनी चाहिए. फोटो रंगीन, काली और सफेद हो सकती है. फोटो सामान्य कपड़ों में होनी चाहिए और वर्दी में फोटो की अनुमति नहीं है. इसके अलावा कैप, हैट और फैंसी चश्मों से भी बचना चाहिए.
देनी होगी पूरी जानकारीनामांकन पत्र के साथ, प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा संपत्ति, देनदारियों, आपराधिक मामलों और शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी देते हुए फॉर्म-26 में एक हलफनामा दाखिल करना आवश्यक है. शपथ पत्र के हर पेज पर संबंधित घटक द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए या शपथ पत्र के हर पेज पर स्टैम्प या नोटरी/शपथ आयुक्त/मजिस्ट्रेट होना चाहिए, जिनके समक्ष शपथ पत्र दिया गया है. यदि किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोर्ट में मामला लंबित है तो उसकी जानकारी नामांकन पत्र में देनी अनिवार्य है. इसके साथ ही उम्मीदवार को अलग से एफिडेविट देना होगा. जिसे नोटिस बोर्ड पर चसपा करने के साथ-साथ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा.
इतनी राशि खर्च कर सकता है उम्मीदवारसामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन के समय 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति /जनजाति के उम्मीदवार को 5 हजार रुपये सिक्योरिटी के रूप में जेमा करवानी होगी. उम्मीदवार को चुनावी खर्च के लिए नामांकन से एक दिन पहले स्वयं के नाम से या चुनावी एजेंट के साथ संयुक्त रूप से अलग बैंक खाता खुलवाना होगा. उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रुपये तय की गई है. उम्मीदवार द्वारा 10 हजार रुपये तक का खर्च नकद किया जा सकता है और इससे अधिक की राशि का भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी/डीडी/चैक इत्यादि के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है.
ध्यान से भरे नामांकन पत्रएक प्रत्याशी को नामांकन पत्र का एक सेट जमा कराना अनिवार्य होता है और वह अधिक से अधिक 4 सेट जमा करा सकता है. अगर नामांकन पत्र में कोई गलती या कटिंग हो जाती है, तो उस जगह प्रत्याशी को अपने साइन कर उसे सेल्फ अटेस्ट करना होगा.
इन दिनों का रखें ध्यान27 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 3 अक्तूबर व 4 अक्तूबर को आवेदन लिए जाएंगे. इन दिनों में प्रत्याशी सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आवेदन जमा करा सकते हैं. 28 सितंबर को शनिवार, 29 सितंबर को रविवार व 2 अक्तूबर को गांधी जयंती के चलते छुट्टी रहेगी, इसलिए इन दिनों में आवेदन नहीं लिए जाएंगे. 5 अक्तूबर को आवेदनों की छंटनी होगी. 7 अक्तूबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं. 3 बजे के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न अलॉट किए जाएंगे.
इस प्रकार होगा चुनावी कार्यक्रम - नामांकन के लिए नोटिफिकेशन जारी : 27 सितंबर
- नामांकन के लिए अंतिम तिथि : 4 अक्तूबर
- नामांकन पत्रों की जांच : 5 अक्तूबर
- नामांकन वापिसी लेने की अंतिम तारीख : 7 अक्तूबर
- वोटिंग का दिन: 21 अक्तूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक
- मतगणना का दिन: 24 अक्तूबर
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