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पहलू खान मामलाः 2 नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड ने माना दोषी, आज आएगा फैसला

अलवर के बहरोड़ में पहलू खान की हत्या और मॉब लिंचिंग के मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने ट्रायल पर चल रहे 2 नाबालिगों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. आज इस मामले में न्याय बोर्ड की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा.

juvenile justice board considers 2 minors guilty in pahlu khan case
2 नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड ने माना दोषी
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Published : Mar 7, 2020, 9:43 AM IST

चंडीगढ़/अलवर. जिले के बहरोड़ में पहलू खान की हत्या और मॉब लिंचिंग के मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने ट्रायल पर चल रहे 2 नाबालिगों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. शनिवार को इस मामले में न्याय बोर्ड की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा.

दो नाबालिग दोषी करार

अलवर के बहरोड़ में पहलू खान की हत्या के मामले में कुछ महीने पहले एडीजे कोर्ट नंबर-1 ने सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया था. इस मामले में सरकार की तरफ से फिर से इस मामले की जांच पड़ताल कराने और इस मामले में अपील करने की तैयारी चल रही है. इसी बीच मॉब लिंचिंग मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने ट्रायल पर चल रहे 2 नाबालिगों को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

2 नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड ने माना दोषी

आज फैसला सुना सकता है न्याय बोर्ड

बता दें कि 7 मार्च को किशोर न्याय बोर्ड की प्रिंसिपल न्यायधीश सरिता धाकड़ इसमें अपना फैसला सुनाएंगी. गुरुवार को अंतिम बहस की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपियों से पूछा कि कोर्ट उन्हें दोषी ठहराते हैं, तो उनको अंतिम मौका दिया जा सकता है. आप अपना कुछ पक्ष रखना चाहते हो. उसके बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा और 7 मार्च को फैसला सुनाने का फैसला लिया है.

शनिवार को किशोर न्याय बोर्ड पहलू केस में फैसला सुनाएगा. वहीं दूसरी तरफ एडीजे कोर्ट से बरी होने के बाद सरकार की तरफ से इस मामले में फिर से पहलू खान के परिजनों की मांग पर जांच पड़ताल कराई जा रही है.

ये भी पढ़ें- CORONA: हरियाणा विधानसभा में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की छूट

बता दें कि 1 अप्रैल 2017 को पहलू खान अपने बेटों के साथ वाहन में मवेशी लेकर जा रहे थे, तभी जयपुर-दिल्ली हाइवे पर गोतस्करी के शक में पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. पहलू खान हरियाणा के जिले नूंह का रहने वाला था.

चंडीगढ़/अलवर. जिले के बहरोड़ में पहलू खान की हत्या और मॉब लिंचिंग के मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने ट्रायल पर चल रहे 2 नाबालिगों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. शनिवार को इस मामले में न्याय बोर्ड की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा.

दो नाबालिग दोषी करार

अलवर के बहरोड़ में पहलू खान की हत्या के मामले में कुछ महीने पहले एडीजे कोर्ट नंबर-1 ने सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया था. इस मामले में सरकार की तरफ से फिर से इस मामले की जांच पड़ताल कराने और इस मामले में अपील करने की तैयारी चल रही है. इसी बीच मॉब लिंचिंग मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने ट्रायल पर चल रहे 2 नाबालिगों को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

2 नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड ने माना दोषी

आज फैसला सुना सकता है न्याय बोर्ड

बता दें कि 7 मार्च को किशोर न्याय बोर्ड की प्रिंसिपल न्यायधीश सरिता धाकड़ इसमें अपना फैसला सुनाएंगी. गुरुवार को अंतिम बहस की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपियों से पूछा कि कोर्ट उन्हें दोषी ठहराते हैं, तो उनको अंतिम मौका दिया जा सकता है. आप अपना कुछ पक्ष रखना चाहते हो. उसके बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा और 7 मार्च को फैसला सुनाने का फैसला लिया है.

शनिवार को किशोर न्याय बोर्ड पहलू केस में फैसला सुनाएगा. वहीं दूसरी तरफ एडीजे कोर्ट से बरी होने के बाद सरकार की तरफ से इस मामले में फिर से पहलू खान के परिजनों की मांग पर जांच पड़ताल कराई जा रही है.

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बता दें कि 1 अप्रैल 2017 को पहलू खान अपने बेटों के साथ वाहन में मवेशी लेकर जा रहे थे, तभी जयपुर-दिल्ली हाइवे पर गोतस्करी के शक में पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. पहलू खान हरियाणा के जिले नूंह का रहने वाला था.

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