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चंडीगढ़ में अगले साल 31 मार्च तक लागू नहीं होंगे पानी के बढ़े हुए रेट

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Published : May 24, 2021, 10:44 PM IST

चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने शहरवासियों को बड़ी राहत दी है. अब बढ़े हुए पानी के रेट अगले साल यानी 31 मार्च, 2022 तक लागू नहीं होंगे.

Increased water rates will not be applicable in Chandigarh till 31 March next year
चंडीगढ़ में अगले साल 31 मार्च तक लागू नहीं होंगे पानी के बढ़े हुए रेट

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने शहरवासियों को बड़ी राहत दी है. अब बढ़े हुए पानी के रेट अगले साल यानी 31 मार्च, 2022 तक लागू नहीं होंगे. मालूम हो कि पिछले साल अक्टूबर में प्रशासन ने पानी के रेट 2 से 3 गुना बढ़ा दिए थे. इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी. रेट कम करने के लिए पिछले काफी दिनों से भाजपा की ओर से दबाव बनाया जा रहा था.

चंडीगढ़ कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा और नगर निगम का जमकर विरोध किया था. यह विरोध अभी तक जारी था. हालांकि बदनोर के इस फैसले से कांग्रेस के विरोध प्रचार को झटका जरूर लगा है. वहीं भाजपा ने पानी के रेट को लेकर लिए गए फैसले पर राहत की सांस ली है.

इससे पहले वॉर रूम की मीटिंग में प्रशासन की ओर से शहर में लगाए गए लॉकडाउन में ढील देने का फैसला लिया गया. जिसमें दुकानों को सुबह 9:00 से दोपहर 3:00 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई. मंगलवार से सामान्य दुकानों के साथ-साथ शराब के ठेके भी इसी समयावधि में खोले जाएंगे.

ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ में मंगलवार सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी दुकानें, प्रशासन ने लिए ये फैसले

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने शहरवासियों को बड़ी राहत दी है. अब बढ़े हुए पानी के रेट अगले साल यानी 31 मार्च, 2022 तक लागू नहीं होंगे. मालूम हो कि पिछले साल अक्टूबर में प्रशासन ने पानी के रेट 2 से 3 गुना बढ़ा दिए थे. इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी. रेट कम करने के लिए पिछले काफी दिनों से भाजपा की ओर से दबाव बनाया जा रहा था.

चंडीगढ़ कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा और नगर निगम का जमकर विरोध किया था. यह विरोध अभी तक जारी था. हालांकि बदनोर के इस फैसले से कांग्रेस के विरोध प्रचार को झटका जरूर लगा है. वहीं भाजपा ने पानी के रेट को लेकर लिए गए फैसले पर राहत की सांस ली है.

इससे पहले वॉर रूम की मीटिंग में प्रशासन की ओर से शहर में लगाए गए लॉकडाउन में ढील देने का फैसला लिया गया. जिसमें दुकानों को सुबह 9:00 से दोपहर 3:00 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई. मंगलवार से सामान्य दुकानों के साथ-साथ शराब के ठेके भी इसी समयावधि में खोले जाएंगे.

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