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कालका के पूर्व एमएलए प्रदीप चौधरी से जुड़े मामले में हिमाचल HC ने मांगा रिकॉर्ड - हिमाचल हाई कोर्ट

पूर्व विधायक से जुड़े एक मामले में हिमाचल हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब किया है. हाई कोर्ट ने सजा संबंधी निचली अदालत का रिकॉर्ड मंगवाया है. पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर ये रिकॉर्ड तलब किया गया है.

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कालका के पूर्व एमएलए प्रदीप चौधरी से जुड़े मामले में हिमाचल HC ने मांगा रिकॉर्ड
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Published : Mar 31, 2021, 9:47 PM IST

शिमला/चंडीगढ़: हरियाणा की कालका सीट से पूर्व विधायक से जुड़े एक मामले में हिमाचल हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब किया है. हाई कोर्ट ने सजा संबंधी निचली अदालत का रिकॉर्ड मंगवाया है. पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर ये रिकॉर्ड तलब किया गया है. हिमाचल हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किया.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले हिमाचल के सोलन जिला में नालागढ़ के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने प्रदीप चौधरी को एक मामले में दोषी करार दिया था. मामले के अनुसार करीब दस साल पहले यानी मई 2011 को थाना बरोटीवाला में ट्रैफिक चैकिंग के दौरान एक युवक बिजली ट्रांसफार्मर की तारों की चपेट में आ गया था. उस युवक की पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई थी. मौत के बाद परिजनों ने बद्दी रेडलाइट चौक पर शव रखकर प्रदर्शन किया था. बाद में मामला बिगड़ा और प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमला भी किया गया था.

मामले में प्रदीप चौधरी को सुनाई थी सजा

इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. बद्दी पुलिस थाने की सरकारी गाड़ी भी फूंक दी गई थी. इसी मामले में प्रदीप चौधरी के अलावा पंचकूला जिले से संबंध रखने वाले कुल 14 दोषियों को सजा सुनाई गई है. अब सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका आयी है.

ये भी पढ़ेंः हिमाचल सरकार के पूर्व CS पी मित्रा सहित 2 को अग्रिम जमानत, धारा-118 से जुड़ा है मामला

शिमला/चंडीगढ़: हरियाणा की कालका सीट से पूर्व विधायक से जुड़े एक मामले में हिमाचल हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब किया है. हाई कोर्ट ने सजा संबंधी निचली अदालत का रिकॉर्ड मंगवाया है. पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर ये रिकॉर्ड तलब किया गया है. हिमाचल हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किया.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले हिमाचल के सोलन जिला में नालागढ़ के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने प्रदीप चौधरी को एक मामले में दोषी करार दिया था. मामले के अनुसार करीब दस साल पहले यानी मई 2011 को थाना बरोटीवाला में ट्रैफिक चैकिंग के दौरान एक युवक बिजली ट्रांसफार्मर की तारों की चपेट में आ गया था. उस युवक की पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई थी. मौत के बाद परिजनों ने बद्दी रेडलाइट चौक पर शव रखकर प्रदर्शन किया था. बाद में मामला बिगड़ा और प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमला भी किया गया था.

मामले में प्रदीप चौधरी को सुनाई थी सजा

इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. बद्दी पुलिस थाने की सरकारी गाड़ी भी फूंक दी गई थी. इसी मामले में प्रदीप चौधरी के अलावा पंचकूला जिले से संबंध रखने वाले कुल 14 दोषियों को सजा सुनाई गई है. अब सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका आयी है.

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