ETV Bharat / city

निजी स्कूलों की बैलेंस शीट का मामला, HC ने केंद्र सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को किया नोटिस जारी

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों की बैलेंस शीट वेबसाइट पर अपलोड करने के मामले को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन समेत केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

chandigarh private schools plea high court
punjab haryana high court
author img

By

Published : Jun 8, 2020, 6:58 PM IST

चंडीगढ़: यूटी प्रशासन द्वारा निजी स्कूलों से अपने बैलेंस शीट वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के आदेशों को निजी स्कूल की संस्था इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन सहित शहर के कई निजी स्कूलों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन समेत केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अभिभावकों को स्कूल फीस जमा करवाने के लिए 31 मई की तिथि निर्धारित की गई थी. इसी मामले में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन के कारण कई अभिभावकों के पास पैसे नहीं है जिस वजह से वह अपने बच्चों की फीस भर सकें. जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले का निपटारा किया था. साथ ही ये कहा था कि कोई भी स्कूल बच्चों से शिक्षा का अधिकार नहीं छीन सकता और फीस न देने पर उन्हें स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते.

निजी स्कूलों की बैलेंस शीट का मामला, HC ने केंद्र सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को किया नोटिस जारी.

ये भी पढ़ें- बरोदा उपचुनाव को लेकर हरियाणा में राजनीति तेज, देखिए क्या बन रहे हैं समीकरण

वहीं इसी मामले में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा निजी स्कूलों को कहा गया था कि वह अपनी बैलेंस शीट स्कूलों की वेबसाइट पर अपलोड करें. जिसको लेकर निजी स्कूलों द्वारा सोमवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई और चंडीगढ़ प्रशासन के फैसले को चुनौती दी. इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र सरकार को जवाब तलब किया है.

चंडीगढ़: यूटी प्रशासन द्वारा निजी स्कूलों से अपने बैलेंस शीट वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के आदेशों को निजी स्कूल की संस्था इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन सहित शहर के कई निजी स्कूलों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन समेत केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अभिभावकों को स्कूल फीस जमा करवाने के लिए 31 मई की तिथि निर्धारित की गई थी. इसी मामले में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन के कारण कई अभिभावकों के पास पैसे नहीं है जिस वजह से वह अपने बच्चों की फीस भर सकें. जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले का निपटारा किया था. साथ ही ये कहा था कि कोई भी स्कूल बच्चों से शिक्षा का अधिकार नहीं छीन सकता और फीस न देने पर उन्हें स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते.

निजी स्कूलों की बैलेंस शीट का मामला, HC ने केंद्र सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को किया नोटिस जारी.

ये भी पढ़ें- बरोदा उपचुनाव को लेकर हरियाणा में राजनीति तेज, देखिए क्या बन रहे हैं समीकरण

वहीं इसी मामले में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा निजी स्कूलों को कहा गया था कि वह अपनी बैलेंस शीट स्कूलों की वेबसाइट पर अपलोड करें. जिसको लेकर निजी स्कूलों द्वारा सोमवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई और चंडीगढ़ प्रशासन के फैसले को चुनौती दी. इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र सरकार को जवाब तलब किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.