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नोटिस के जवाब के लिए हरियाणा सरकार और मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने HC से समय मांगा

हाई कोर्ट के नोटिस का जवाब देने के लिए हरियाणा सरकार और माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने समय की मांग की है.

High court hearing on mata mansa devi matter
High court hearing on mata mansa devi matter
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Published : Jun 9, 2020, 10:14 PM IST

चंडीगढ़: मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में माता मनसा देवी मंदिर मामले में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के नोटिस का जवाब देने के लिए हरियाणा सरकार व माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने समय की मांग की है.

हाई कोर्ट के जस्टिस आरके जैन पर आधारित बेंच ने मामले की सुनवाई 16 जून तक स्थगित कर दी. इस मामले में हाई कोर्ट पहले ही माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड व डीसी पंचकूला को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर चुका है.

इस मामले में चंडी माता मंदिर पंचकूला के पुजारी महंत राजेश गिरी ने अर्जी दायर कर कोर्ट को बताया कि लॉकडाउन के दौरान पंचकूला के माता मनसा देवी मंदिर को हरियाणा सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है.मंदिर के महंत ने कहा कि लॉकडाउन में जब सब धार्मिक स्थल बंद हैं तो कैसे मंदिर के ताले तोड़ दिए गए. कोर्ट को बताया गया कि 18 मई को डीसी ने एक आदेश जारी कर मंदिर पर कब्जा लेकर उसे मनसा देवी श्राइन बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया था.

अर्जी के अनुसार यह मामला भी हाई कोर्ट में विचाराधीन है और 23 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होनी थी. इस बीच सरकार ने मंदिर के ताले तोड़कर मंदिर पर कब्जा ले लिया अर्जी में सरकार के इस कदम पर रोक की मांग की गई है.

चंडीगढ़: मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में माता मनसा देवी मंदिर मामले में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के नोटिस का जवाब देने के लिए हरियाणा सरकार व माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने समय की मांग की है.

हाई कोर्ट के जस्टिस आरके जैन पर आधारित बेंच ने मामले की सुनवाई 16 जून तक स्थगित कर दी. इस मामले में हाई कोर्ट पहले ही माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड व डीसी पंचकूला को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर चुका है.

इस मामले में चंडी माता मंदिर पंचकूला के पुजारी महंत राजेश गिरी ने अर्जी दायर कर कोर्ट को बताया कि लॉकडाउन के दौरान पंचकूला के माता मनसा देवी मंदिर को हरियाणा सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है.मंदिर के महंत ने कहा कि लॉकडाउन में जब सब धार्मिक स्थल बंद हैं तो कैसे मंदिर के ताले तोड़ दिए गए. कोर्ट को बताया गया कि 18 मई को डीसी ने एक आदेश जारी कर मंदिर पर कब्जा लेकर उसे मनसा देवी श्राइन बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया था.

अर्जी के अनुसार यह मामला भी हाई कोर्ट में विचाराधीन है और 23 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होनी थी. इस बीच सरकार ने मंदिर के ताले तोड़कर मंदिर पर कब्जा ले लिया अर्जी में सरकार के इस कदम पर रोक की मांग की गई है.

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