चंडीगढ़ः पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव कराने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है. हाईकोर्ट के जस्टिस फतेह दीप सिंह की कोर्ट ने पूर्व सीनेटर प्रोफेसर केशव मल्होत्रा और 7 अन्य सदस्यों की ओर से दायर याचिका पर ये फैसला सुनाया. फैसला आने के बाद अब पंजाब यूनिवर्सिटी सुप्रीम बॉडी सीनेट के चुनाव जल्द करवा सकती है.
हाईकोर्ट की ओर से सीनेट चुनाव करवाने को तो मंजूरी दे दी गई है, लेकिन चुनाव कितने समय में और कैसे होंगे इसका पता विशेष फैसला आने के बाद ही चलेगा. पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से पीयू गवर्निंग बॉडी रिफॉर्म का हवाला देते हुए अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखा गया था. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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आपको बता दें कि पंजाबी यूनिवर्सिटी सुप्रीम बॉडी सीनेट का कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त हो चुका है. इसीलिए चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोविड-19 का हवाला देते हुए दो बार सीनेट चुनाव को स्थगित कर दिया. उधर पीयू सिंडिकेट की दूसरी गवर्निंग बॉडी का कार्यकाल भी दिसंबर-2020 में पूरा हो चुका है. लेकिन दोनों की बॉडी का नए सिरे से चयन नहीं हुआ. पीयू से जुड़े सभी प्रस्तावों को सिंडीकेट व सीनेट की मंजूरी अनिवार्य होती है.
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पीयू प्रशासन ने सीनेट चुनाव को कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दिया था. हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन और पंजाब सरकार ने सीनेट चुनाव को हरी झंडी दे दी थी. पीयू प्रशासन ने 6 राज्यों से सीनेट चुनाव की अनुमति मांगी थी, लेकिन अभी 3 से ही अनुमति मिली है. पी यू चांसलर की ओर से गवर्निंग बॉडी की रिफॉर्म को लेकर हाई पावर कमेटी का गठन किया जा चुका है, कमेटी के बारे में भी पीयू प्रशासन ने हाईकोर्ट में जानकारी दी थी.