चंडीगढ़: हरियाणा की जेलों (Jail in Haryana) को आग की घटनाओं से सुरक्षित करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड (National Building Code) के अनुरूप फायर फाइटिंग स्कीम बनाई (fire fighting scheme apply in Haryana jail) जाएगी. मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जेल अधिकारियों को आगामी 3 माह में जेलों में फायर सेफ्टी मानदंडों को पूरा करने के निर्देश दिए. हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने गुरूवार को चंडीगढ़ में जेलों में फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर बैठक (Sanjeev Kaushal meeting on fire safety audit) की.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निर्देशानुसार प्रदेश में सभी सरकारी भवनों जैसे लघु सचिवालय भवनों, नागरिक अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों, नगर निकायों और जेल भवनों में आग से बचाव की घटनाओं के सभी प्रबंध होने चाहिए. उन्होंने जेल अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के जेलों में जो भी आवश्यक बदलाव किए जाने हैं, उनकी विस्तृत सूची तैयार की जाए और जल्द संबंधित विभागों के साथ बैठक कर कार्य योजना बनाई जाए.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सभी सरकारी भवनों में आग की घटनाओं से बचाव के लिए फायर सेफ्टी के प्रबंधों को लेकर गंभीरता से कार्य कर रही है. इसलिए जेलों को भी जल्द से जल्द फायर सेफ्टी उपकरणों से सुसज्जित किया जाए, ताकि आग की घटनाओं पर रोक लग सके और किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि न हो. जेल महानिदेशक मुहम्मद अकील ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि कुछ भवन में फायर सेफ्टी उपकरण लगे हुए हैं और कुछ स्थानों पर और अधिक उपकरणों की आवश्यकता है. तदनुसार सर्वे करवाकर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से 3 माह के अंदर अंदर सभी जिलों में फायर सेफ्टी के मानदंड पूर्ण कर लिए जाएंगे.
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