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फरीदाबाद डिपो होल्डर एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार के फैसले को दी HC में चुनौती - फरीदाबाद डिपो होल्डर हाई कोर्ट

फरीदाबाद डिपो होल्डर एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार द्वारा राशन वितरण के लिए बायोमीट्रिक सिस्टम को दोबारा शुरू करने के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी है. जिसको लेकर जस्टिस सुनील सहगल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं.

Faridabad Depot Holders Association challenges Haryana government decision in High Court
फरीदाबाद डिपो होल्डर एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार के फैसने को दी HC में चुनौती
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Published : Jun 6, 2020, 11:34 AM IST

चंडीगढ़: राशन वितरण के लिए बायोमीट्रिक सिस्टम को दोबारा शुरू करने के हरियाणा सरकार के फैसले को फरीदाबाद डिपो होल्डर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. फरीदाबाद डिपो होल्डर एसोसिएशन की तरफ से उनके वकील राजेश लांबा ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा में पहले से राशन वितरण के लिए बायोमीट्रिक सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा था.

वकील राजेश लांबा ने बताया कि कोरोना वायरस आपदा के चलते हरियाणा सरकार ने इस सिस्टम को 18 मार्च को रोक दिया था. वहीं 20 मई को आदेश जारी करते हुए सरकार ने राशन वितरण के लिए बायोमीट्रिक सिस्टम फिर से अनिवार्य कर दिया.

जिसको लेकर याचिकाकर्ता फरीदाबाद डिपो होल्डर एसोसिएशन ने कहा कि बायोमीट्रिक सिस्टम को अनिवार्य करने से कोरोना वायरस का खतरा और अधिक बढ़ जाएगा. उन्होंने बताया कि इससे राशन लेने आने वाले लोगों और डिपो होल्डरों को कोरोना संक्रमित होने का खतरा है.

ये भी पढ़िए: मजदूर हमारी धरोहर, वापस लाने के लिए यूपी, बिहार के सीएम से बात करूंगा: दुष्यंत

याचिकाकर्ता ने बताया कि इस बारे में राज्य सरकार को एक रिप्रजेंटेशन भी सौंपी गई थी. लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया. वहीं जस्टिस सुनील सहगल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं.

चंडीगढ़: राशन वितरण के लिए बायोमीट्रिक सिस्टम को दोबारा शुरू करने के हरियाणा सरकार के फैसले को फरीदाबाद डिपो होल्डर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. फरीदाबाद डिपो होल्डर एसोसिएशन की तरफ से उनके वकील राजेश लांबा ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा में पहले से राशन वितरण के लिए बायोमीट्रिक सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा था.

वकील राजेश लांबा ने बताया कि कोरोना वायरस आपदा के चलते हरियाणा सरकार ने इस सिस्टम को 18 मार्च को रोक दिया था. वहीं 20 मई को आदेश जारी करते हुए सरकार ने राशन वितरण के लिए बायोमीट्रिक सिस्टम फिर से अनिवार्य कर दिया.

जिसको लेकर याचिकाकर्ता फरीदाबाद डिपो होल्डर एसोसिएशन ने कहा कि बायोमीट्रिक सिस्टम को अनिवार्य करने से कोरोना वायरस का खतरा और अधिक बढ़ जाएगा. उन्होंने बताया कि इससे राशन लेने आने वाले लोगों और डिपो होल्डरों को कोरोना संक्रमित होने का खतरा है.

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याचिकाकर्ता ने बताया कि इस बारे में राज्य सरकार को एक रिप्रजेंटेशन भी सौंपी गई थी. लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया. वहीं जस्टिस सुनील सहगल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं.

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