चंडीगढ़: प्रदेश की ग्राम पंचायतों के कार्यकाल की अवधि को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जब तक आगामी पंचायत चुनाव नहीं होते तब तक पुरानी ग्राम पंचायतें काम करती रहेंगी. सरपंचों से ना तो उनके थैले लिए जाएंगे और ना ही उनके कामकाज में किसी प्रकार की बाधा आएगी. इतना ही नहीं डिप्टी सीएम ने पंचायत कार्यों में ई-ट्रेडिंग को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया कि पंचायत विभाग की ओर से इस प्रकार के कोई आदेश नहीं दिए गए है.
डिप्टी सीएम से मिले सरपंच एसोसिएशन के प्रतिनिधि
हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रतिनिधि प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग सिंह गोराया की अगुवाई में ग्राम पंचायतों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी प्रदेश कार्यालय में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मिले थे. डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने, जिनके पास विकास एवं पंचायत विभाग भी है, कहा कि संशोधित पंचायती राज अधिनियम 2020 के तहत प्रदेश में ग्राम पंचायतों की 5 वर्ष की अवधि उस दिन से शुरू होगी जिस दिन नई चुनी गई पंचायत के गठन की अधिसूचना प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाएगी यानी सरपंच, पंच सहित पूरी पंचायत उस दिन तक काम करती रहेगी.
जल्द पंचायत चुनाव का कोई इरादा नहीं
डिप्टी सीएम ने कहा कि कोरोना के चलते प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाने का कोई इरादा नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि यदि हरियाणा में कोरोना पर काबू पा लिया जाता है तो ग्राम पंचायतों के चुनाव 5 वर्ष की समय अवधि पूरी होने पर आगामी वर्ष 2021 जनवरी-फरवरी में ही करवाए जाएंगे. यदि कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा तो सरकार आगामी विकल्पों पर विचार करेंगी.
ई-ट्रेडिंग को लेकर कोई निर्देश नहीं दिए
सरपंच एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा पंचायतों के विकास कार्य करवाने को लेकर कुछ अधिकारियों द्वारा जारी ई-ट्रेडिंग के निर्देशों को लेकर रखे गए मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायत विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों में विकास कार्य करवाने को लेकर किसी प्रकार के ई-ट्रेडिंग के निर्देश नहीं दिए गए हैं. ग्राम पंचायतें 20 लाख रुपए तक के विकासकार्य प्रणाली की भांति बनाई ट्रेडिंग से करवाने के लिए अधिकृत हैं.
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