चंडीगढ़: स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने कैरी बैग से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए डोमिनोज को 4,90,000 रुपए पीजीआई के पेशेंट वेलफेयर फंड में डालने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही 10,000 रुपए कंज्यूमर लीगल ऐड अकाउंट में डालने के निर्देश दिए हैं. कंपनी ने अपने पक्ष में दलील दी है कि वह पिज्जा को पहले से ही एक कार्डबोर्ड बाक्स में पैक कर उपभोक्ता को देते हैं. ऐसे में वह किसी को कैरीबैग देने के लिए उत्तरदायी नहीं है. स्टेट कमीशन ने उनकी इस दलील को नहीं माना.
दरअसल सेक्टर-28सी निवासी वकील पंकज चांदगोठिया ने उपभोक्ता फोरम में सेक्टर-8सी स्थित डोमिनोज, जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड के खिलाफ शिकायत की थी. शिकायत में उन्होंने बताया था कि दो पिज्जा लेने के लिए उन्होंने अपने ड्राइवर को स्टोर में भेजा. दो रेगुलर पिज्जा के लिए 306 रुपये मांगे गए. वकील पंकज चांदगोठिया ने जब बिल देखा तो उसमें कैरीबैग के लिए 14 रुपये चार्ज किए गए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि स्टोर में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था कि कैरीबैग के अलग से पैसे चार्ज किए जाएंगे. कैरीबैग के दोनों ओर डोमिनोज के लोगो प्रिंट थे.
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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कस्टमर्स से कैरीबैग के लिए पैसे चार्ज करके कंपनी अपना विज्ञापन कर रही है. एक अन्य शिकायतकर्ता जितेंद्र बंसल ने भी डोमिनोज के खिलाफ कैरीबैग के एवज में 14 रुपये वसूलने की शिकायत दी थी. फोरम ने 14 रुपये लौटाने व मानसिक पीड़ा व उत्पीड़न के लिए 100 रुपये का मुआवजा और 500 रुपये मुकदमा खर्च देने के निर्देश दिए. वहीं पंकज को कैरी बैग के पैसे और 1500 रुपए मुआवजे के तौर पर देने के भी ऑर्डर पास किए.
साथ ही कंपनी को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ के सेक्रेटरी के नाम पर कंज्यूमर लीगल ऐड अकाउंट में 10 हजार रुपये भी जमा करवाने के निर्देश दिए. डोमिनोज पिज्जा ने इन आदेशों को स्टेट कमीशन में चुनौती दे दी थी. जिस पर कमीशन ये जुर्माना लगाया है.
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