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Domino's को कैरी बैग का चार्ज वसूलना पड़ा महंगा, 5 लाख का लगा जुर्माना - डोमिनोज पर पांच लाख जुर्माना चंडीगढ़

चंडीगढ़ के सेक्टर-8बी में स्थित पिज्जा बनाने वाली कंपनी डोमिनोज को ग्राहक से कैरी बैग (थैला) के लिए चार्ज करना मंहगा पड़ गया. कस्टमर कैरी बैग के मामले को लेकर कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया. जहां से मामला स्टेट कमीशन में पहुंचा और डोमिनोज को 4 लाख 90 हजार रुपए पीजीआई के पेशेंट वेलफेयर फंड में देने के निर्देश दिए गए.

dominos fined chandigarh
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Published : Dec 19, 2019, 11:22 PM IST

Updated : Dec 20, 2019, 9:36 AM IST

चंडीगढ़: स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने कैरी बैग से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए डोमिनोज को 4,90,000 रुपए पीजीआई के पेशेंट वेलफेयर फंड में डालने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही 10,000 रुपए कंज्यूमर लीगल ऐड अकाउंट में डालने के निर्देश दिए हैं. कंपनी ने अपने पक्ष में दलील दी है कि वह पिज्जा को पहले से ही एक कार्डबोर्ड बाक्स में पैक कर उपभोक्ता को देते हैं. ऐसे में वह किसी को कैरीबैग देने के लिए उत्तरदायी नहीं है. स्टेट कमीशन ने उनकी इस दलील को नहीं माना.

दरअसल सेक्टर-28सी निवासी वकील पंकज चांदगोठिया ने उपभोक्ता फोरम में सेक्टर-8सी स्थित डोमिनोज, जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड के खिलाफ शिकायत की थी. शिकायत में उन्होंने बताया था कि दो पिज्जा लेने के लिए उन्होंने अपने ड्राइवर को स्टोर में भेजा. दो रेगुलर पिज्जा के लिए 306 रुपये मांगे गए. वकील पंकज चांदगोठिया ने जब बिल देखा तो उसमें कैरीबैग के लिए 14 रुपये चार्ज किए गए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि स्टोर में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था कि कैरीबैग के अलग से पैसे चार्ज किए जाएंगे. कैरीबैग के दोनों ओर डोमिनोज के लोगो प्रिंट थे.

चंडीगढ़ में डोमिनोज को कैरी बैग का चार्ज वसूलना पड़ा महंगा, 5 लाख का लगा जुर्माना.

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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कस्टमर्स से कैरीबैग के लिए पैसे चार्ज करके कंपनी अपना विज्ञापन कर रही है. एक अन्य शिकायतकर्ता जितेंद्र बंसल ने भी डोमिनोज के खिलाफ कैरीबैग के एवज में 14 रुपये वसूलने की शिकायत दी थी. फोरम ने 14 रुपये लौटाने व मानसिक पीड़ा व उत्पीड़न के लिए 100 रुपये का मुआवजा और 500 रुपये मुकदमा खर्च देने के निर्देश दिए. वहीं पंकज को कैरी बैग के पैसे और 1500 रुपए मुआवजे के तौर पर देने के भी ऑर्डर पास किए.

साथ ही कंपनी को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ के सेक्रेटरी के नाम पर कंज्यूमर लीगल ऐड अकाउंट में 10 हजार रुपये भी जमा करवाने के निर्देश दिए. डोमिनोज पिज्जा ने इन आदेशों को स्टेट कमीशन में चुनौती दे दी थी. जिस पर कमीशन ये जुर्माना लगाया है.

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चंडीगढ़: स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने कैरी बैग से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए डोमिनोज को 4,90,000 रुपए पीजीआई के पेशेंट वेलफेयर फंड में डालने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही 10,000 रुपए कंज्यूमर लीगल ऐड अकाउंट में डालने के निर्देश दिए हैं. कंपनी ने अपने पक्ष में दलील दी है कि वह पिज्जा को पहले से ही एक कार्डबोर्ड बाक्स में पैक कर उपभोक्ता को देते हैं. ऐसे में वह किसी को कैरीबैग देने के लिए उत्तरदायी नहीं है. स्टेट कमीशन ने उनकी इस दलील को नहीं माना.

दरअसल सेक्टर-28सी निवासी वकील पंकज चांदगोठिया ने उपभोक्ता फोरम में सेक्टर-8सी स्थित डोमिनोज, जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड के खिलाफ शिकायत की थी. शिकायत में उन्होंने बताया था कि दो पिज्जा लेने के लिए उन्होंने अपने ड्राइवर को स्टोर में भेजा. दो रेगुलर पिज्जा के लिए 306 रुपये मांगे गए. वकील पंकज चांदगोठिया ने जब बिल देखा तो उसमें कैरीबैग के लिए 14 रुपये चार्ज किए गए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि स्टोर में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था कि कैरीबैग के अलग से पैसे चार्ज किए जाएंगे. कैरीबैग के दोनों ओर डोमिनोज के लोगो प्रिंट थे.

चंडीगढ़ में डोमिनोज को कैरी बैग का चार्ज वसूलना पड़ा महंगा, 5 लाख का लगा जुर्माना.

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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कस्टमर्स से कैरीबैग के लिए पैसे चार्ज करके कंपनी अपना विज्ञापन कर रही है. एक अन्य शिकायतकर्ता जितेंद्र बंसल ने भी डोमिनोज के खिलाफ कैरीबैग के एवज में 14 रुपये वसूलने की शिकायत दी थी. फोरम ने 14 रुपये लौटाने व मानसिक पीड़ा व उत्पीड़न के लिए 100 रुपये का मुआवजा और 500 रुपये मुकदमा खर्च देने के निर्देश दिए. वहीं पंकज को कैरी बैग के पैसे और 1500 रुपए मुआवजे के तौर पर देने के भी ऑर्डर पास किए.

साथ ही कंपनी को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ के सेक्रेटरी के नाम पर कंज्यूमर लीगल ऐड अकाउंट में 10 हजार रुपये भी जमा करवाने के निर्देश दिए. डोमिनोज पिज्जा ने इन आदेशों को स्टेट कमीशन में चुनौती दे दी थी. जिस पर कमीशन ये जुर्माना लगाया है.

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Intro:चंडीगढ़ के सेक्टर 8 बी में स्थित डोमिनोज़ को ग्राहक से कैरी बैग के लिए चार्ज करना मंहगा पड़ गया है। चंडीगढ़ के स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने कैरी बैग से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए डोमिनोज़ को 4,90,000 रूपए पीजीआई के पुअर पेशेंट वेलफेयर फंड में डालने के निर्देश दिए है इसके साथ ही 10,000 रूपए कंज्यूमर लिगल ऐड एंकाऊंट में डालने के निर्देश दिए है। कमिशन ने यहां एक तरफ Dominos को शिकायतकर्ता से चार्ज किए 13.33 रूपए लौटाने के आदेश दिए है वहीं शिकायतकर्ता को 1500 रूपए मुआवज़े के तौर पर देने के भी आर्डस पास किए हैं।


Body:दरअसल शिकायतकर्ता पंकज चांदगोठिया ने नंवबर 2018 में चंडीगढ़ के सेक्टर 8 बी में स्थित डोमिनोज़ से पिज़्ज़ा मंगवाया था डोमिनोज़ ने पंकज से कैरी बैग के लिए 13.33 रूपए चार्ज किए थे। कैरी बैग को लेकर लगाए अत्तिरिक्त रूपयों के खिलाफ पेशे से वकील पंकज ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम 1 का रूख किया। यहां उनके पक्ष में फोरम 1 ने फैसला सुनाया और डोमिनोज़ को कैरी बैग के लिए चार्ज किए 14 रूपए वापिस करने के साथ साथ 10,000 रूपए कमिशन के कंज्यूमर लीगल ऐड एकाऊंट में जमा करने के निर्देश दिए। साथ ही फोरम ने डोमिनोज़ को शिकायतकर्ता को 500 रूपए लिटिगेशन एक्सपेंसेंस देने के भी आदेश दिए। जबकि इसी साल डोमिनोज़ दृारा कैरी बैग के लिए चार्ज करने का एक मामला डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम 2 के समक्ष भी आया यहां जितेंद्र बंसल Vs. Domino's Jubilant foodworks limited मामले में फोरम 2 ने फैसला सुनाते हुए डोमिनोज़ को 4,90,000 रूपए पीजीआई के पुअर पेशेंट वेलफेयर फंड में और 10,000 रूपए कंज्यूमर लिगल ऐड एंकाऊंट में डालने के निर्देश दिए है। फोरम 2 ने Domino's को शिकायतकर्ता से चार्ज किए 13.33 रूपए लौटाने के आदेश दिए और साथ ही शिकायतकर्ता को 1500 रूपए मुआवज़े के तौर पर देने के भी आर्डस पास किए थे ये आदेश 4 जून 2019 को दिए गए थे।


शिकायतकर्ता पंकज चांदगोठिया ने फोरम 2 के फैसले का हवाला देते हुए और पैरिटी को आधाऱ बनाते हुए स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन का रूख किया और मांग की कि जितना ज़ुर्माना फोरम 2 ने लगाया है उनके केस में भी समानता दिखाते डोमिनोज़ को लगाया ज़ुर्माना बढ़ाया जाए। इसके साथ ही डोमिनोज़ ने भी स्टेट कमिशन का रूख किया और फोरम के फैसले को चुनौती दी। यहां डोमिनोज़ की तरफ से ये तक कहा गया कि ग्राहक को कैरी बैग देना अनिवार्य है इसका ज़िक्र कहीं नहीं है जिसको लेकर पेशे से वकील और शिकायतकर्ता पंकज चांदगोठिया ने Sub Section (5) of Section 36 of The Sale of Goods Act, 1930 का हवाला दिया। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने शिकायतकर्ता और डोमिनोज़ दोनो की दलीलें सुनने के बाद शिकायतकर्ता पकंज के पक्ष में फैसला सुनाते हुए डोमिनोज़ को फोरम 1 दृारा लगाए ज़ुर्माने को बढ़ा दिया है।

वकील और शिकायतकर्ता पंकज चांदगोठिया का कहना है ये फैसला दूसरे ब्रेंडस के लिए भी सबक है जो ग्राहकों से कैरी बैग के नाम पर 5 रूपए से लेकर 20 रूपए तक वसूलते है। उन्होनें कहा चंडीगढ़ के कंज्यूमर फोरम 1 और 2 कैरी बैग के लिए चार्ज करने को लेकर कई आदेश पारित कर चुके हैं लेकिन अभी भी अल्ग अल्ग ब्रेडंस कैरी बैग के लिए चार्ज करते हैं। जबकि फोरम साफ तौर पर कह चुका है कैरी बैग के ज़रिए ब्रेंड, ग्राहकों से अपने ब्रेंड के लिए परमोशन भी करवाते है और ग्राहक अगर कोई सामान खरीदता है तो उस सामान को लेजाने के लिए ग्राहक को फ्री में कैरी बैग देना चाहिए।

बाइट - पंकज चांदगोठिया, वकील एवं शिकायतकर्ताConclusion:
Last Updated : Dec 20, 2019, 9:36 AM IST
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