चंडीगढ़: बहुचर्चित नेशनल शूटर और वकील सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू की हत्या की आरोपी कल्याणी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत (Bail to Sippy Sidhu murder accused Kalyani) दे दी है. इस मामले में 2 सितंबर को हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी कल्याणी की जमानत के आदेश दे दिए हैं. कल्याणी को जमानत मिलने के बाद कल्याणी के वकील सतिंदर नरूला का कहना है कि भले ही सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है लेकिन सीबीआई के पास कुछ भी नया नहीं है जिसके आधार पर कल्याणी को जमानत मिल गई. सिर्फ सीबीआई का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बदला है. इसके अलावा कुछ नया नहीं है.
इस मामले में सीपी सिद्धू (Sippi Sidhu Murder Case) के परिवार के वकील आरएस बैंस का कहना है कि उन्हें इस बात का दुख है कि कल इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की थी. जिसमें सीबीआई द्वारा इस मामले की जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के बारे में जानकारी दी गई है. उन्होंने कहा कि जब कोई जांच कर रही एजेंसी 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती तो वैसे भी आरोपी को बेल मिल जाती है.
उन्होंने कहा कि आमतौर पर गंभीर अपराध के मामलों में जमानत साक्ष्यों के आधार पर दी जाती है. इस मामले में चार्जशीट प्रॉसीक्यूशन के पास तो थी लेकिन वह कोर्ट को दिखा नहीं सकती. कल्याणी के वकील के पास भी चार्जशीट नहीं थी. उन्होंने कहा कि कल्याणी के वकील ने उनकी जमानत जिस आधार पर ली वह आधार यह था कि उन्होंने इस मामले में सीबीआई की अनट्रेस रिपोर्ट का हवाला दिया था. इस बात का दुख है कि कल्याणी को उसी दिन बेल मिली जिस दिन चार्जशीट फाइल हुई. बैंस ने कहा कि वे पहले ये आदेश देखेंगे कि कल्याणी को जमानत किस आधार पर दी गई है जिसके बाद वे सीपी सिद्धू के परिवार से बातचीत कर आगे क्या करना है उसके बारे में तय करेंगे.
सिप्पी सिद्धू हत्याकांड क्या है- 20 सितंबर 2015 को रात करीब 9 बजे सिप्पी सिद्धू की हत्या हुई (Sippy Sidhu murder) थी. चंडीगढ़ में सेक्टर-27 स्थित पार्क के अंदर हाई कोर्ट के वकील और नेशनल शूटर सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू का शव पुलिस ने बरामद किया था. पुलिस के अनुसार मृतक के शरीर पर हमलावरों ने चार गोलियां मारी थी. इस कारण सिद्धू की मौके पर ही मौत हो गई थी. चंडीगढ़ पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तत्कालीन एसपी सिटी परमिंदर सिंह की अगुवाई में जांच शुरू कर दी थी.
परिजनों ने पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट की एक जज की बेटी पर सिप्पी सिद्धू की हत्या का आरोप लगाया था. सिप्पी के परिजनों का आरोप था कि सिटिंग जज की बेटी के हत्या में शामिल होने के कारण ही पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी. परिजन भी काफी लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे. शहर के तत्कालीन प्रशासक और पंजाब-हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी के आदेशों के बाद ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर हुआ था. करीब सात साल बाद इस मामले में सीबीआई ने कल्याणी को गिरफ्तार किया था.
कौन है कल्याणी सिंह- कल्याणी सिंह की मां फिलहाल हिमाचल हाईकोर्ट की जज हैं. कल्याणी चंडीगढ़ के सेक्टर 42 स्थित पोस्ट ग्रैजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स के होम साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रफेसर पद पर तैनात है. सीबीआई का दावा है कि कल्याणी ने एक अज्ञात हमलावर के साथ मिलकर सिप्पी को गोली मरवाई थी.