चंडीगढ़: चंडीगढ़ प्रशासन के शिक्षा विभाग के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (डीईओ) हरबीर सिंह की नियुक्ति को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. प्रशासन की तरफ से जवाब के लिए समय दिए जाने की मांग पर हाई कोर्ट ने इस मामले में पहले से ही विचाराधीन याचिका के साथ 17 अगस्त के लिए सुनवाई तय की है.
क्या है मामला ?
बता दें कि हरबीर सिंह से पहले डीईओ रही अलका मेहता की नियुक्ति को उनसे पहले डीईओ रही अनुजीत कौर ने कैट में चुनौती दी थी. कैट ने अलका मेहता की नियुक्ति पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे. इसके बाद अलका ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने कैट के फैसले पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे. ये याचिका हाई कोर्ट में अभी विचाराधीन है.
हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि अलका मेहता और अनुजीत कौर के बीच विवाद का अभी समाधान भी नहीं हुआ था कि चंडीगढ़ प्रशासन ने हरबीर सिंह को दिए नियुक्त कर दिया. इससे ये मामला और ज्यादा उलझ गया है. याचिका में कहा गया कि शिक्षा विभाग की वरिष्ठता सूची में हरबीर सिंह का स्थान काफी नीचे है. ऐसे में उन्हें इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता. हाई कोर्ट ने अब इस मामले पर 17 अगस्त के लिए पहले से विचाराधीन मामले के साथ ही सुनवाई तय की है.
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