चंडीगढ़: हरियाणा में सीसीटीएनएस-हरियाणा की स्टेट अपेक्स समिति की 22वीं बैठक का आयोजन किया (Apex Committee in Haryana) गया. बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव संजीव कौशल ने की. बैठक में ई-शासन के माध्यम से पुलिस की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क बैंडविड्थ स्पीड को बढ़ाने के बारे में जानकारी दी गई. बता दें कि हरियाणा के 244 पुलिस थानों में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क बैंडविड्थ स्पीड (wide area network) को 10 एमबीपीएस तक बढ़ाया गया है.
शेष पुलिस थानों में भी इस साल के अंत तक बैंडविड्थ स्पीड को बढ़ा दिया जाएगा. इस हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी से सभी अपराधों और अपराधियों से सम्बन्धित डाटा बेस क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) पर अपडेट किया जा सकेगा. डाटा अपडेट होने से अपराधों के मूल्यांकन के लिए संबंधित रिपोर्ट भी कम समय में तैयार हो सकेगी. मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बैंडविड्थ स्पीड बढ़ाने के कार्य को तय समयावधि में पूरा किया जाए. साथ ही स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा एकत्र डाटा के आगे के उपयोग संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाए. जिससे सभी अपराधों और अपराधियों से सम्बन्धित डाटा ऑनबोर्ड हो सके.
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सीसीटीएनएस में डाटा अपडेट और रिपोर्ट जनरेशन संबंधित अन्य राज्यों में की उपयोग की जा रही तकनीकों और विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर तुलनात्मक चार्ट तैयार किया जाए. जिसके अंतर्गत उपयुक्त तकनीक को हरियाणा में भी अपनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सीसीटीएनएस के बेहतर क्रियान्वयन के जरिए संबंधित विभागों जैसे जेल, स्वास्थ्य आदि विभागों के डाटा को एकीकृत किया जा सकेगा.
सीसीटीएनएस को किय जा रहा अपग्रेड: बैठक में बताया गया कि सीसीटीएनएस सिस्टम को अपग्रेड करने से कार्यप्रणाली में सुधार होगा, जिससे बेहतर पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित होगी. इसके लिए नये मॉड्यूल्स तैयार किए जा रहे हैं. इसके तहत एफआईआर में दर्ज निर्दिष्ट धारा को खोजना संभव होगा, जिससे पुराने केसों की जानकारी ढूंढ़ने में आसानी होगी. सीसीटीएनस के साथ एफएसएल, ई-कोर्ट, ई-प्रॉसीक्यूशन, एलएमएस और स्वास्थ्य विभाग के साथ एकीकरण किया जाएगा.
क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो किए गए स्थापित: बैठक में बताया गया कि (Apex Committee meeting in Haryana) सीसीटीएनएस आईसीजेएस यानि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम और इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के क्रियान्वयन के लिए स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को नोडल एजेंसी नामित किया गया है. पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, डीसीपी, पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्रों में सीसीटीएनएस के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है. अपराधिक आंकड़ों के मूल्यांकन के लिए सीसीटएनस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो स्थापित किया गया है.
राज्य में अपराध पर रोक लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया सीसीटीएनएस के माध्यम से पुलिस की कार्यप्रणाली में और दक्षता आई है. जिसके परिणामस्वरूप सीसीटीएनएस प्रणाली में हरियाणा देश में शीर्ष राज्यों में शामिल है. मासिक डायरी और अपराधिक डायरी भी सीसीटीएनएस प्रणाली के माध्यम से रिकॉर्ड की जा रही है और प्रतिदिन इसकी निगरानी की जा रही है.