ETV Bharat / city

भिवानी: शहर के ऑटो संचालकों को ट्रैफिक पुलिस ने दिया प्रशिक्षण

भिवानी ट्रैफिक पुलिस ने विशेष जागरुकता अभियान चलाया है. इसके तहत ऑटो संचालकों को नए ट्रैफिक नियमों के बारे में विशेष जानकारी दी गई.

ऑटो संचालकों को ट्रैफिक पुलिस ने दिया प्रशिक्षण
author img

By

Published : Sep 9, 2019, 7:48 PM IST

भिवानी: नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 एक सितंबर से लागू हो गया है. जिसके बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से पुलिस भारी भरकम जुर्माना वसूल रही है. इसी बीच भिवानी ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो चालकों के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया है. भिवानी शहर में लगभग चार हजार ऑटो चलते हैं. जिनके कारण ट्रैफिक की काफी समस्या होती है. इसी के चलते जागरूकता अभियान के तहत ऑटो चालकों को नए ट्रैफिक नियमों के बारे में विशेष जानकारी दी गई. जिसमें बताया गया कि सायरन बजाती हुई एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का चालान होगा.

ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर सुभाषचंद्र ने ऑटो चालकों को बताया कि आम जनता को परेशानी न हो इसके लिए ऑटो चालक अपनी लेफ्ट साइड में चले और ओवरटेक करने का प्रयास न करें. उन्होंने बताया कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना पहले से काफी बढ़ गया है. इसीलिए ऑटो चालकों पर आर्थिक मार न पड़े, इसका ध्यान ऑटो चालकों को रखना होगा.

ऑटो संचालकों को ट्रैफिक पुलिस ने दिया प्रशिक्षण, देखें वीडियो

जाने कितना लगेगा जुर्माना ?

  • धुम्रपान करने पर एक हजार रुपये जुर्माना
  • मोबाईल का प्रयोग करने पर दो हजार रुपये जुर्माना
  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना
  • प्रदूषण की पर्ची न होने पर 10 हजार रुपये जुर्माना
  • ड्राइविंग लाईसेंस न होने पर 5 हजार रुपये जुर्माना
  • एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

सब इंस्पेक्टर सुभाषचंद्र ने बताया कि ड्राईविंग करते समय भारी जुर्माने से बचने के लिए उन्होंने ऑटो संचालकों से ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है.

भिवानी: नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 एक सितंबर से लागू हो गया है. जिसके बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से पुलिस भारी भरकम जुर्माना वसूल रही है. इसी बीच भिवानी ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो चालकों के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया है. भिवानी शहर में लगभग चार हजार ऑटो चलते हैं. जिनके कारण ट्रैफिक की काफी समस्या होती है. इसी के चलते जागरूकता अभियान के तहत ऑटो चालकों को नए ट्रैफिक नियमों के बारे में विशेष जानकारी दी गई. जिसमें बताया गया कि सायरन बजाती हुई एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का चालान होगा.

ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर सुभाषचंद्र ने ऑटो चालकों को बताया कि आम जनता को परेशानी न हो इसके लिए ऑटो चालक अपनी लेफ्ट साइड में चले और ओवरटेक करने का प्रयास न करें. उन्होंने बताया कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना पहले से काफी बढ़ गया है. इसीलिए ऑटो चालकों पर आर्थिक मार न पड़े, इसका ध्यान ऑटो चालकों को रखना होगा.

ऑटो संचालकों को ट्रैफिक पुलिस ने दिया प्रशिक्षण, देखें वीडियो

जाने कितना लगेगा जुर्माना ?

  • धुम्रपान करने पर एक हजार रुपये जुर्माना
  • मोबाईल का प्रयोग करने पर दो हजार रुपये जुर्माना
  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना
  • प्रदूषण की पर्ची न होने पर 10 हजार रुपये जुर्माना
  • ड्राइविंग लाईसेंस न होने पर 5 हजार रुपये जुर्माना
  • एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

सब इंस्पेक्टर सुभाषचंद्र ने बताया कि ड्राईविंग करते समय भारी जुर्माने से बचने के लिए उन्होंने ऑटो संचालकों से ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है.

Intro:रिपोर्ट इन्द्रवेश भिवानी
दिनांक 7 सितंबर।
भिवानी शहर के ऑटो संचालकों को ट्रैफिक पुलिस ने दिया प्रशिक्षण
नए मोटर व्हीकल एक्ट-2019 की दी जानकारी
भारी जुर्मान से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करने की दी सलाह
एम्बुलैंस को रास्ता न देने पर लगेगा 10 हजार का जुर्मान
भिवानी शहर में चलते है चार हजार के लगभग ऑटो
नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के एक सितंबर से लागू होने के बाद भारी भरकम जुर्मान से बचने के लिए भिवानी ट्रैफिक पुलिस ने विशेष जागरूकता अभियान चलाया है। भिवानी शहर में लगभग चार हजार के करीब ऑटो चलते हैं। जिनके कारण ट्रैफिक की काफी समस्या होती है। इसी के चलते जागरूकता अभियान के तहत आज भिवानी के किरोड़ीमल पार्क में जिले भर के ऑटो चालकों को नए ट्रैफिक नियमों के बारे में भिवानी के ऑटो चालकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें बताया गया कि सायरन बजाती हुई एम्बुलैंस को जगह न देने पर 10 हजार रूपये का चालान होगा।
Body: भिवानी के ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर सुभाषचंद्र ने ऑटो चालकों को अपने प्रशिक्षण के दौरान बताया कि आमजनता को परेशानी न हो इसके लिए ऑटो चालक अपनी लैफ्ट साईड में चलते तथा ओवरटेक करने का प्रयास न करें। उन्होंने बताया कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक नियम तोडऩे पर जुर्माना पहले से काफी बढ़ गया है। इसीलिए ऑटो चालकों पर आर्थिक मार न पड़े, इसका ध्यान ऑटो चालकों को रखना होगा। उन्होंने बताया कि ड्राईविंग करते समय धम्रपान करने पर एक हजार रूपये जुर्माना, मोबाईल का प्रयोग करने पर दो हजार रूपये, शराब पिए होने पर 10 हजार रूपये, प्रदूषण की पर्ची न होने पर 10 हजार रूपये जुर्माना व ड्राईविंग लाईसेंस न होने पर पांच हजार रूपये जुर्माने के अलावा एम्बुलैंस को साईड न देने पर 10 हजार रूपये के जुर्माने का प्रावधान नए नियमों में किया गया हैं। भारी जुर्माने से बचने के लिए उन्होंने ऑटो संचालकों से ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की।
Conclusion: वही ऑटो संचालक रामनिवास ने बताया कि उन्हे आज नए बने मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जानकारी दी गई है। वे इन नियमों का पालन करेंगे तथा बाजार में चलने के दौरान लोगों को परेशानी न हो तथा उन्हे भी भारी जुर्माना न सहना पड़े, इसके लिए ट्रैफिक नियमों का विशेष ध्यान रखेंगे। क्योंकि अब जुर्माना पहले से काफी बढ़ गया है।
बाईट : सुभाष यादव एसआई ट्रैफिक एवं रामनिवास ऑटो चालक।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.