भिवानी: जिन किसानों ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग में सोलर पंप लगाने के लिए 10 अगस्त 2020 तक ऑनलाइन आवेदन किया था, उनको पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर सोलर पंप दिए जाएंगे. अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने ये जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि आवेदकों को अपना हिस्सा राशि का डीडी एडीसी-कम-सीपीओ, एनआरई, भिवानी के नाम बनवाकर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कमरा नंबर 24 में दिनांक 28 सितंबर 2020 तक जमा करवाने होंगे. सोलर पंप पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे.
उन्होंने बताया कि तीन एचपी डीसी मोनो ब्लॉक के लिए 40 हजार 779 रुपये, तीन एचपी एसी सब. के लिए 41 हजार 390 रुपये, तीन एचपी डीसी सब. के लिए 42 हजार 342 रुपये, पांच एचपी एसी सब. के लिए 57 हजार 826 रुपये.
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इसी तरह पांच एचपी डीसी सब. के लिए 59 हजार 491 रुपये, 7.5 एचपी एसी सब. के लिए 83 हजार 860 रुपये, 7.5 एचपी डीसी सब. के के लिए 88 हजार 52 रुपये और 10 एचपी एसी/डीसी सब. के लिए एक लाख 9 हजार 989 रुपये का डीडी बनवाना होगा. उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए आवेदक अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कमरा नंबर 24 में संपर्क करें.