भिवानी: जिलाधीश अजय कुमार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा द्वारा 3 मार्च से 31 मार्च तक संचालित की जाने वाली 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के मद्देनजर परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं.
जिलाधीश अजय कुमार द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा तीन मार्च से 31 मार्च तक 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी. इसके लिए जिला में विभिन्न जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.
व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी
परीक्षाओं को शांतिपूर्वक एवं निर्बाध रूप से संपन्न करवाने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश दिए गए हैं. परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी. इस दौरान यहां पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी.
इसके अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र या इससे 200 मीटर के दायरे में तेजधार हथियार चाकू, तलवार, बर्छा, लाठी, डंडा, जेली, गंडासी या कुल्हाडी आदि लेकर नहीं जा सकता. सिख धर्म अनुयायी के कृपाण पर कोई प्रतिबंध नहीं है.
परीक्षा केंद्र के पास फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी
इसके अलावा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी ये आदेश लागू नहीं होंगे. इसके साथ ही परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में परीक्षा अवधि के दौरान फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी. धारा 144 के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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