भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रवेश वर्ष 2019 डीएलएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की रि-अपीयर, प्रवेश वर्ष-2020 प्रथम वर्ष की रि-अपीयर और द्वितीय वर्ष की नियमित तथा प्रवेश वर्ष- 2021 प्रथम वर्ष की नियमित परीक्षाएं (Haryana DElEd Exam 2022) 26 जुलाई से 19 अगस्त तक आयोजित होंगी. परीक्षा का समय दोपहर दो बजे से शाम 5 बजे तक होगा. पात्र छात्रों के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर 19 जुलाई से से अपलोड कर दिये गये हैं. यह जानकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जगबीर सिंह एवं सचिव कृष्ण कुमार ने दी.
बोर्ड अध्यक्ष एवं सचिव ने बताया कि परीक्षा में 28 हजार 58 छात्र-अध्यापक परीक्षा देंगे. जिसमें नियमित 25 हजार 174 और रि-अपीयर के 2884 छात्र-अध्यापक प्रविष्ट होंगे. सभी छात्र-अध्यापकों के एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिये गये हैं. संबंधित संस्था अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्रयोग करके इसे डाउनलोड कर सकती है. उन्होंने बताया कि डीएलएड परीक्षा से संबन्धित 18 संस्थाओं के प्रवेश-पत्र रोके गए हैं. इन संस्थाओं द्वारा नियमानुसार कुछ छात्र-अध्यापकों के फोटो रंगीन न भेजकर ब्लैक एंड व्हाईट भेजे गए हैं और हस्ताक्षर भी सही फॉर्मेट में नहीं भेजे गए हैं.
इस मामले में संबधित संस्थाओं को तीन बार लिखा भी जा चुका है. बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि छात्र-अध्यापक एडमिट कार्ड पर दर्शाए गए महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढ़कर उनकी पालन करना सुनिश्चित करें. संस्था के मुखिया व छात्र-अध्यापक इस बारे में विशेष ध्यान रखें कि प्रवेश-पत्र का रंगीन प्रिंट ए-4 साईज पेपर पर फोटो के साथ लिया जाना अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि रंगीन प्रवेश पत्र का प्रिंट लेने के बाद छात्र-अध्यापक अपने विवरण, फोटो व हस्ताक्षर की पूरी तरह जांच कर लें. यदि विवरणों में कोई त्रुटि है तो नियमानुसार मूल दस्तावेज एवं शुद्धि शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय में जमा करवाते हुए परीक्षा आरंभ होने से पूर्व शुद्धि करवा सकते हैं.
बोर्ड चेयरमैन एवं सचिव ने बताया कि परीक्षाओं की शुचिता, विश्वसनीयता व गरिमा बनाए रखने के लिए बोर्ड द्वारा व्यापक पैमाने पर कड़े इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा केन्द्रों के औचक निरीक्षण हेतु 51 प्रभावी उड़नदस्तों का गठन किया गया हैं. उन्होंने बताया कि ऐसे दिव्यांग छात्र-अध्यापक जिनकी अशक्तता 40 प्रतिशत या इससे अधिक है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र में प्रमाणित की गई है, व लिखने में असमर्थ हैं तथा लेखक की सुविधा लेना चाहते हैं, तो बोर्ड मुख्यालय से स्वीकृति लेना अनिवार्य है.