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'अभी तो जेल में मोबाइल मिला है और न जाने इनके पास क्या-क्या मिल सकता है'

तिहाड़ जेल में अजय चौटाला के पास मोबाइल मिलने की खबर आते ही हरियाणा में सियासी दलों खासकर सत्ता पक्ष ने राजनीति करनी शुरू कर दी है. स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अभी तो मोबाइल मिला है और भी न जाने इनके पास से क्या-क्या मिल सकता है?

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Published : Jul 1, 2019, 8:41 PM IST

anil vij

अंबाला: जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा काट रहे अजय चौटाला के पास जेल में मोबाइल मिलने पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है. विज ने कहा कि ये लोग देश का कोई भी कानून नहीं मानते हैं. जेल के भी नियम कानून ये लोग नहीं मानते हैं. अभी तो फोन मिल रहे हैं और भी न जाने इनके पास से क्या-क्या मिल सकता है.

अनिल विज, कैबिनेट मंत्री, हरियाणा सरकार

वहीं जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला द्वारा दिए बयान कि मुख्यमंत्री के मंच पर ही अपराधी मौजूद रहते हैं पर विज ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ कोई भी अपराधी मंच पर मौजूद नहीं होता. दुष्यंत चौटाला द्वारा गृह मंत्री को पांच साल पहले का अपराधी बताने पर विज ने कहा कि इनके ऊपर केस चलाया जा सकता है क्योंकि कांग्रेस द्वारा अमित शाह पर बनाये गए झूठे केस से वो कब के बरी हो चुके हैं.

अंबाला: जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा काट रहे अजय चौटाला के पास जेल में मोबाइल मिलने पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है. विज ने कहा कि ये लोग देश का कोई भी कानून नहीं मानते हैं. जेल के भी नियम कानून ये लोग नहीं मानते हैं. अभी तो फोन मिल रहे हैं और भी न जाने इनके पास से क्या-क्या मिल सकता है.

अनिल विज, कैबिनेट मंत्री, हरियाणा सरकार

वहीं जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला द्वारा दिए बयान कि मुख्यमंत्री के मंच पर ही अपराधी मौजूद रहते हैं पर विज ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ कोई भी अपराधी मंच पर मौजूद नहीं होता. दुष्यंत चौटाला द्वारा गृह मंत्री को पांच साल पहले का अपराधी बताने पर विज ने कहा कि इनके ऊपर केस चलाया जा सकता है क्योंकि कांग्रेस द्वारा अमित शाह पर बनाये गए झूठे केस से वो कब के बरी हो चुके हैं.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की  राऊज एवेन्यू कोर्ट ने झारखंड कोयला ब्लॉक मामले के आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामले में उद्योगपति और कांग्रेस नेता नवीन जिंदल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। स्पेशल जज भरत पराशर ने जिंदल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120 बी के तहत औपचारिक रुप से आरोप तय करने के लिए 25 जुलाई की तिथि नियत की।


Body:इस मामले में 15 अक्टूबर 2018 को कोर्ट ने जिंदल और 14अन्य लोगों को जमानत दी थी। उसके पहले 14 अगस्त 2018 को कोर्ट ने ईडी के पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया था।
4 सितंबर 2017 को कोर्ट ने इस मामले के आरोपी नवीन जिंदल और तीन अन्य आरोपियों को एक एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी। कोर्ट ने इन आरोपियों को बिना अनुमति देश छोड़ने से मना किया था । कोर्ट ने नवीन जिंदल के अलावा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के पूर्व निदेशक सुशील मारू, पूर्व उप महाप्रबंधक आनंद गोयल और सीईओ विक्रांत गुजराल को जमानत दी थी ।



Conclusion:5 जून 2017 को कोर्ट ने नवीन जिंदल को व्यापार के सिलसिले में विदेश जाने की इजाजत दे दी थी । आपको बता दें कि इस मामले में उद्योगपति नवीन जिंदल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व कोयला राज्यमंत्री स्व. दासरी नारायण राव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है । मामला 2008का है जिसमें अमरकोण्डा मुर्गादंगल कोयला खदान जिंदल एंड पावर लिमिटेड और गगन स्पांज आयरन को आवंटित करने में कथित गड़बड़ी को लेकर है ।
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