नई दिल्ली : GST रिफंड मामले में भारती एयरटेल (Bharti Airtel) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है. अदालत ने भारती एयरटेल के 923 करोड़ GST रिफंड पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने कंपनी को हाईकोर्ट के रिफंड करने के आदेश को रद्द कर दिया है.
दरअसल, भारती एयरटेल ने जुलाई-सितंबर 2017 की अवधि के लिए 923 करोड़ का GST रिफंड की मांग की थी. मई 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भारती एयरटेल की याचिका की अनुमति दी और सरकार को निर्देश दिया कि दावा की गई राशि को सत्यापित कर कंपनी को रिफंड किया जाए.
दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले को शीर्ष अदालत ने गुरुवार को रद्द कर दिया.
बता दें कि जुलाई 2020 में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और रिफंड के आदेश को चुनौती दी थी. SC ने रिफंड जारी नहीं करने की सरकार की याचिका को अनुमति दे दी और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है.