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मतदान के दिन इन हथियारों को लेकर घूमने पर होगी कार्रवाई - Section 144 applicable on voting day

जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी व्यक्ति अपने साथ घातक हथियार जैसे तलवार, बरछा, भाला, चाकू, लेकर नहीं चल सकता है.

पंकज, नूंह जिलाधिकारी
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Published : May 3, 2019, 12:51 AM IST

नूंहः लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है. जिलाधीश पंकज ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 के तहत जिले में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है.

जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी व्यक्ति अपने साथ घातक हथियार जैसे आग्नेय अस्त्र, तलवार, बरछा, भाला, चाकू, साइकिल चैन, लाठी, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा व अन्य हथियार (सिख धर्म के लिए कृपाण को छोड़कर) लेकर नहीं चल सकता है.

उन्होंने कहा है किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी, आरओ, एआरओ की अनुमति के बैगर इकट्ठे नहीं हो सकतें हैं. डीसी ने बताया कि ये आदेश डयूटी पर तैनात कर्मचारियों, अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे. आदेशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

नूंहः लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है. जिलाधीश पंकज ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 के तहत जिले में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है.

जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी व्यक्ति अपने साथ घातक हथियार जैसे आग्नेय अस्त्र, तलवार, बरछा, भाला, चाकू, साइकिल चैन, लाठी, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा व अन्य हथियार (सिख धर्म के लिए कृपाण को छोड़कर) लेकर नहीं चल सकता है.

उन्होंने कहा है किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी, आरओ, एआरओ की अनुमति के बैगर इकट्ठे नहीं हो सकतें हैं. डीसी ने बताया कि ये आदेश डयूटी पर तैनात कर्मचारियों, अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे. आदेशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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