औरैया: जनपद के अयाना थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म व निर्मम हत्या के मामले में तीन माह के भीतर कोर्ट ने सुनवाई कर दोषी को फांसी की सजा सुना दी. पॉक्सो कोर्ट ने पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
पूरा मामला अयाना थाना क्षेत्र के एक गांव का है. गांव में 25 मार्च को बकरी चरा रही आठ वर्षीय मासूम का आरोपी ने अपहरण कर लिया था और खेत में ले जाकर पहले उसके साथ दुष्कर्म किया फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी. देर शाम तक बच्ची घर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश में परिजन व पुलिस ने खाक छानी. दूसरे दिन मासूम का शव खेत में पड़ा मिला था. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए संदिग्धों की धरपकड़ कर पूछताछ शुरू कर दी थी. पूछताछ के दौरान आरोपी गौतम दोहरे ने अपराध स्वीकार कर लिया था. आरोपी को जेल भेजते हुए पुलिस ने पुख्ता पैरवी की थी. तीन माह की अनवरत सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्ट ने उस दरिंदे को फांसी की सजा और 5 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुना दी.
एसपी चारू निगम ने बताया कि 3 माह के अंदर मासूम को न्याय दिलाने के लिए की गई गहन पैरवी करने वाले पुलिसकर्मियों को एडीजी जोन कानपुर ने 25 हजार रुपए के इनाम से पुरस्कृत किया है. उन्होंने बताया कि एक साल के भीतर दुष्कर्म के दो दोषियों को मृत्युदंड, 15 आरोपियों को आजीवन कारावास, 20 आरोपियों को दस वर्ष की सजा और आठ आरोपियों को सात वर्ष की सजा कोर्ट ने सुनाई है.
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