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ट्रैफिक नियम तोड़े तो 15 दिनों के भीतर मिलेगा नोटिस, अधिसूचना जारी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम, 1989 (Motor Vehicle Act, 1989) के तहत एक अधिसूचना जारी की है. जिसमें चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा.

परिवहन मंत्रालय नई अधिसूचना
परिवहन मंत्रालय नई अधिसूचना
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Published : Aug 19, 2021, 3:50 PM IST

Updated : Aug 19, 2021, 5:10 PM IST

नई दिल्ली : परिवहन मंत्रालय (Transport Ministry) की नई अधिसूचना के जारी होने के बाद राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को यायायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित अपराध होने के पंद्रह दिनों के भीतर अपराधी को नोटिस भेजना होगा और चालान के निपटान (disposal of challan) तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संग्रहित करना होगा.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत एक अधिसूचना जारी की है. जिसमें चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा.

मंत्रालय ने ट्वीट किया, अपराध की सूचना अपराध की घटना के पंद्रह दिनों के भीतर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक संग्रहित किया जाना चाहिए.

ट्रैफिक नियम तोड़े तो 15 दिनों के भीतर मिलेगा नोटिस, अधिसूचना जारी
ट्रैफिक नियम तोड़े तो 15 दिनों के भीतर मिलेगा नोटिस, अधिसूचना जारी

नए नियमों के तहत यातायात कानूनों का पालन कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाएगा. इनमें गति पकड़ने वाला कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गन, शरीर पर धारण करने वाला कैमरा, मोटर के डैशबोर्ड पर लगाने वाला कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट की पहचान सम्बंधी उपकरण (एएनपीआर), वजन बताने वाली मशीन और अन्य प्रौद्योगिकियां सभी शामिल हैं.

ट्रैफिक नियम तोड़े तो 15 दिनों के भीतर मिलेगा नोटिस, अधिसूचना जारी
ट्रैफिक नियम तोड़े तो 15 दिनों के भीतर मिलेगा नोटिस, अधिसूचना जारी

इसे भी पढ़े-ओसीआई कार्ड पर बोला दिल्ली हाईकोर्ट, दोबारा विचार करे केंद्र, शैक्षणिक योग्यता भी देखें

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि यातायात कानूनों का पालन कराने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के अति जोखिम तथा अति व्यस्त रास्तों पर लगाया जाएगा. इसके अलावा कम से कम 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी प्रमुख शहर के महत्त्वपूर्ण चौराहों-गोल चक्करों पर इन उपकरणों को लगाया जाएगा.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : परिवहन मंत्रालय (Transport Ministry) की नई अधिसूचना के जारी होने के बाद राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को यायायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित अपराध होने के पंद्रह दिनों के भीतर अपराधी को नोटिस भेजना होगा और चालान के निपटान (disposal of challan) तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संग्रहित करना होगा.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत एक अधिसूचना जारी की है. जिसमें चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा.

मंत्रालय ने ट्वीट किया, अपराध की सूचना अपराध की घटना के पंद्रह दिनों के भीतर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक संग्रहित किया जाना चाहिए.

ट्रैफिक नियम तोड़े तो 15 दिनों के भीतर मिलेगा नोटिस, अधिसूचना जारी
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नए नियमों के तहत यातायात कानूनों का पालन कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाएगा. इनमें गति पकड़ने वाला कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गन, शरीर पर धारण करने वाला कैमरा, मोटर के डैशबोर्ड पर लगाने वाला कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट की पहचान सम्बंधी उपकरण (एएनपीआर), वजन बताने वाली मशीन और अन्य प्रौद्योगिकियां सभी शामिल हैं.

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एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि यातायात कानूनों का पालन कराने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के अति जोखिम तथा अति व्यस्त रास्तों पर लगाया जाएगा. इसके अलावा कम से कम 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी प्रमुख शहर के महत्त्वपूर्ण चौराहों-गोल चक्करों पर इन उपकरणों को लगाया जाएगा.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Aug 19, 2021, 5:10 PM IST
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