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जबरन वसूली मामला : परमबीर, वाजे समेत चार के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल - extortion case charge sheet against Param Bir

मुंबई पुलिस ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसबी भाजीपाले के समक्ष आरोप-पत्र दाखिल किया है. जिसमें परमबीर सिंह के अलावा बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, सुमित सिंह और अल्पेश पटेल को आरोपी नामजद किया गया है.

परमबीर के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल
परमबीर के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल
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Published : Dec 4, 2021, 2:38 PM IST

मुंबई : मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने उपनगरीय गोरेगांव में दर्ज जबरन वसूली के एक मामले में शहर के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह और तीन अन्य के खिलाफ शनिवार को आरोप-पत्र दाखिल किया.

जबरन वसूली के कई मामलों का सामना कर रहे सिंह के खिलाफ यह पहला आरोप-पत्र है. दो दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने सिंह को जबरन वसूली के आरोप में निलंबित कर दिया था.

आरोप-पत्र में परमबीर सिंह के अलावा बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, सुमित सिंह और अल्पेश पटेल को आरोपी नामजद किया गया है.

आरोप-पत्र मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसबी भाजीपाले के समक्ष दाखिल किया गया.

यह मामला बिमल अग्रवाल की शिकायत से संबंधित है. इस शिकायत के अनुसार, आरोपी ने दो बार और रेस्तरां पर छापेमारी नहीं करने के लिए उससे नौ लाख रुपये की उगाही की और अपने लिए लगभग 2.92 लाख रुपये के दो स्मार्टफोन खरीदने के लिए मजबूर किया. शिकायतकर्ता के अनुसार, वह साझेदारी में इन प्रतिष्ठानों को चलाता था.

यह भी पढ़ें- परमबीर सिंह ने निलंबन आदेश को किया स्वीकार

पुलिस ने पहले बताया था कि यह घटना जनवरी 2020 और मार्च 2021 के बीच हुई. इसके बाद छह आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 385, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

मुंबई : मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने उपनगरीय गोरेगांव में दर्ज जबरन वसूली के एक मामले में शहर के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह और तीन अन्य के खिलाफ शनिवार को आरोप-पत्र दाखिल किया.

जबरन वसूली के कई मामलों का सामना कर रहे सिंह के खिलाफ यह पहला आरोप-पत्र है. दो दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने सिंह को जबरन वसूली के आरोप में निलंबित कर दिया था.

आरोप-पत्र में परमबीर सिंह के अलावा बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, सुमित सिंह और अल्पेश पटेल को आरोपी नामजद किया गया है.

आरोप-पत्र मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसबी भाजीपाले के समक्ष दाखिल किया गया.

यह मामला बिमल अग्रवाल की शिकायत से संबंधित है. इस शिकायत के अनुसार, आरोपी ने दो बार और रेस्तरां पर छापेमारी नहीं करने के लिए उससे नौ लाख रुपये की उगाही की और अपने लिए लगभग 2.92 लाख रुपये के दो स्मार्टफोन खरीदने के लिए मजबूर किया. शिकायतकर्ता के अनुसार, वह साझेदारी में इन प्रतिष्ठानों को चलाता था.

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पुलिस ने पहले बताया था कि यह घटना जनवरी 2020 और मार्च 2021 के बीच हुई. इसके बाद छह आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 385, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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