नई दिल्ली : कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में अपनी सदस्यता खोने के बाद अब सरकारी बंगला भी छोड़ने की नोटिस का जवाब दे दिया है. उन्होंने लोकसभा सचिवालय की एमएस शाखा के उप सचिव को अपने सरकारी बंगले को खाली करने के नोटिस पर जवाब देते हुए कहा कि वह उनके द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेंगे और सरकारी बंगला खाली कर देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि इस सरकारी बंगले में बिताए उनके समय की सुखद यादों का वे ऋणी रहेंगे. गौरतलब है कि लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाने के बाद राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन का अपना सरकारी आवास भी 22 अप्रैल तक खाली करना होगा. लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने उन्हें नोटिस भेजकर 22 अप्रैल तक अपने इस सरकारी आवास को खाली करने को कहा है.
राहुल मेरे बंगले में ले सकते हैं शरण : खड़गे
कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को लोकसभा सचिवालय के निर्देश का हवाला देते हुए केंद्र सरकार के 'डराने, धमकाने और अपमानित करने' के प्रयासों पर जमकर निशाना साधा, जिसमें राहुल गांधी को संसद के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया था. खड़गे ने कहा, "वे उन्हें (राहुल गांधी को) कमजोर करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास करेंगे, लेकिन अगर वह बंगला खाली करते हैं, तो वह अपनी मां के साथ रहेंगे या वह मेरे पास आ सकते हैं और मैं एक बंगला खाली कर दूंगा." कांग्रेस प्रमुख ने कहा, "मैं उन्हें डराने, धमकाने और अपमानित करने के लिए सरकार के रवैये की निंदा करता हूं. यह तरीका नहीं है. कभी-कभी, हम तीन से चार महीने तक बिना बंगले के रहे हैं. यहां तक कि मुझे अपना बंगला भी छह महीने बाद मिला है. लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं. मैं इस तरह के रवैये की निंदा करता हूं."
बता दें कि संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित किए जाने के बाद राहुल गांधी को दिल्ली के लुटियंस जोन में तुगलक लेन स्थित अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया है. अधिकारियों ने कहा कि नियमों के अनुसार राहुल गांधी को 30 दिनों के भीतर घर खाली करना होगा. गत शुक्रवार को सूरत की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के 24 घंटे बाद राहुल गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. गुजरात की सूरत जिला अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है.