पिछले कई महीनों से चार दीवारी में बंद लोग लॉकडाउन खुलने के बाद घर से बाहर तो निकलने लगे हैं, लेकिन सिर्फ जरूरतों की पूर्ति के लिए. बीतते समय के साथ धीरे-धीरे रेस्टोरेंट, पार्क, गेम्स, पार्लर आदि मनोरंजन वाली जगह खुलने लगी हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते लोग अभी भी ऐसे स्थानों पर जाने में परहेज करते है. गौरतलब है की सरकार ने 15 अक्टूबर 2020 से सिनेमाघर तथा मल्टीप्लेक्स को खोलने के लिए निर्देश दे दिए हैं. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से हाल ही में सिनेमाघरों को खोलने के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की गई है. जिनमें इन स्थानों को खोलने के लिए कड़े नियमों का प्रावधान किया गया है.
सिनेमा घरों के लिए सामान्य नियम
मल्टीप्लेक्स तथा सिनेमाघर ऐसी जगह है, जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उनमें शारीरिक दूरी बहुत कम होती है. ऐसे में कोविड-19 के इस दौर में सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को खोलना एक बहुत बड़ी चुनौती है. इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सरकार ने सबसे पहला नियम यही बनाया है की मल्टीप्लेक्स तथा सिनेमाघरों में एक समय में सिर्फ 50 प्रतिशत दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी. फिल्मों के प्रसारण के दौरान तथा अन्य समय में भी वहां काम करने वाले लोगों और दर्शकों को शारीरिक दूरी के सामान्य नियमों का पालन करना होगा.
- फिल्मों को देखने आने वाले लोगों और मल्टीप्लेक्स तथा सिनेमाघरों में काम करने वाले लोगों को लगातार मास्क पहन कर रखना होगा.
- टच फ्री सैनिटाइजर यानी ऐसे सैनिटाइजर संयंत्र जिन को छुए बिना हाथों में सैनिटाइजर लिया जा सके, वातावरण को सैनिटाइज करने वाले उपकरण तथा स्प्रे का उपयोग जरूरी किया गया है.
- फिल्म देखने वाले लोगों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी होगा. यदि आपके फोन में यह ऐप नहीं है, तो आपको मल्टीप्लेक्स में दाखिला नहीं मिलेगा.
- सिनेमाघरों में जाने के लिए एंट्री यानी अंदर जाने वाले दरवाजे पर ही सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी. इसमें सामान्य तापमान वाले व्यक्तियों को ही अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी.
- सिनेमाघरों के अंदर जाने तथा वहां से बाहर आने के लिए शारीरिक दूरी का पालन करते हुए लाइन व्यवस्था का पालन किया जाएगा. हॉल के अंदर केवल 50 प्रतिशत उपस्थिति के लिए अनुमति दी गई है और लोगों के बैठने की व्यवस्था जरूरी शारीरिक दूरी मानकों के आधार पर ही की जाएगी.
शो के समय संबंधी नियम
सामान्य परिस्थितियों में सिनेमाघरों में ज्यादातर एक शो के खत्म होने के बाद दूसरे शो के शुरू होने से पहले आधा घंटे या 20 मिनट का ब्रेक दिया जाता था. जिस दौरान हॉल की सफाई की जाती थी. वहीं यह समय अवधि बढ़ जाएगी, क्योंकि एक शो के बाद पूरे हॉल की सफाई के साथ उसे सैनिटाइज किए जाने का प्रावधान किया गया है. वहीं फिल्म के बीच में दिए जाने वाले इंटरवल के समय को भी बढ़ाया जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे खाने के स्टॉल पर एक साथ ज्यादा लोगों की भीड़ ना लगे. इन्हीं सब निर्णयों के चलते अब शो टाइम पहले के मुकाबले लंबा होगा.
टिकट बुकिंग तथा उनका पेमेंट
कोरोना काल में वैसे भी सब्जी वालों से लेकर बड़ी दुकानों तक ज्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट का उपयोग करते हैं और पेमेंट के लिए सिर्फ कैश ही नहीं प्लास्टिक मनी यानी कार्ड से भी परहेज करते हैं. नए नियमों के अनुसार टिकट बुक कराने के लिए ऑनलाइन बुकिंग, ई-वॉलेट, क्यूआर कोड को स्कैन करने जैसे पेमेंट के माध्यमों को टिकट बुकिंग के लिए प्रमुखता दी जाएगी. हालांकि टिकट काउंटर पूरे टाइम खुले रहेंगे और एडवांस बुकिंग की भी व्यवस्था रहेगी.
सिनेमा घरों में बाहरी खाद्य एवं पेय पदार्थ वर्जित
नए नियमों के अनुसार ग्राहक सिनेमा घरों की ऐप का इस्तेमाल कर खाने या पीने के सामान का ऑर्डर कर सकते हैं. वहीं खाने के काउंटर्स पर मिलने वाले सामान के लिए भी वह या तो पहले से अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं या परंपरागत तरीके से यानी एक पंक्ति में खड़े होकर उस सामान को खरीद सकते हैं. घर का खाना या सिनेमा घरों के बाहर से लायी गई खाद्य सामग्री का उपयोग वर्जित है.
सैनिटाइजेशन प्रक्रिया
कोविड-19 के दौर में सिनेमाघरों के लिए जारी की गई नई नियमावली में सामान्य सैनिटाइजेशन के नियमों के अलावा भी अतिरिक्त सुरक्षा अपनाए जाने की बात कही गई है. जैसे हर शो के बाद पूरा हॉल सेनीटाइज करने तथा ऑफिस, शौचालय, कॉमन वेटिंग एरिया, स्टाफ लॉकर, टिकट चेकिंग एरिया तथा गलियारों को बार-बार सैनिटाइज करने तथा उनकी साफ-सफाई करने के लिए निर्देश दिए गए है. इन सब सुरक्षा मानकों को अपनाने के बावजूद भी यदि कोई संक्रमित व्यक्ति सिनेमा घर में आ जाता है और जिसकी सूचना बाद में मिलती है, उस अवस्था में भी विशेष सफाई मानकों तथा सैनिटाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है.