केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत अब लाभार्थियों को मुफ्त पात्रता कार्ड मिलेगा। सरकार ने लाभार्थियों को कार्ड पर लगने वाले 30 रुपए के शुल्क को माफ कर दिया है। यह शुल्क उन्हें कार्ड बनवाने के दौरान सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के ऑपरेटरों को भुगतान करना पड़ता था। अब सिर्फ उन्हें डुप्लिकेट कार्ड या रिप्रिंट के लिए 15 रुपए के कर को छोड़कर सीएससी शुल्क का भुगतान करना होगा।
बात दें कि सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के बाद इस व्यवस्था को लागू किया है। सरकारी एजेंसी ने शुक्रवार को योजना के कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सीएससी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया।
नए एमओयू के तहत नए पीवीसी लाभार्थियों को 'आयुष्मान कार्ड' तैयार कर उसका लाभ दिया जाएगा। इसका उद्देश्य सेवा वितरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाना है। आयुष्मान कार्ड पीएम-जेएवाई के किसी भी अस्पताल में उपलब्ध होते हैं और आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों के लिए मुफ्त वितरण किया जाएगा।
इस योजना के तहत लाभार्थियों को बिना बाधा के स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ और इससे संबंधित धोखाधड़ी रोकने के लिए बनाया जा रहा है।
एनएचए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम सेवक शर्मा का कहना हैं कि, 'विशेष पीवीसी आयुष्मान कार्ड की शुरुआत के साथ, कागज आधारित कार्डों को पूरी तरह से बदलने के बाद लाभार्थी अब इन्हें आसानी से घर पर रख सकेंगे।'
एमओयू के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) केवल पहली बार आयुष्मान कार्ड जारी करने के लिए सीएससी को 20 रुपये की एक निश्चित राशि का भुगतान करेगा।