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सरकार और कोर्ट के आदेश का नहीं दिखा असर, लोगों ने जमकर फोड़े पटाखे

पश्चिमी दिल्ली में कोर्ट और सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ीं, लोगों ने बैन होने के बाद भी जमकर पटाखे जलाए. बावजूद इसके कोई एजेंसी कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आई.

People burst firecrackers in West Delhi
वेस्ट दिल्ली में लोगों ने जमकर फोड़े पटाखे
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Published : Nov 15, 2020, 4:52 AM IST

Updated : Nov 15, 2020, 8:33 AM IST

नई दिल्ली: प्रदेशवासी इस समय प्रदूषण और कोरोना की दौहरी समस्या जूझ रहे हैं. जिसके चलते कोर्ट और सरकार द्वारा दिवाली में पटाखे जलाने पर रोक लगाई गई थी, जिससे दिल्ली की हवा जहरीली होने से रोका जा सके, लेकिन कई लोगों कोर्ट और सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा दीं और वेस्ट दिल्ली में जमकर पटाखे जलाए गए. हैरानी की बात ये है कि यह सब नियम के खिलाफ होने के बाद भी कोई एजेंसी कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आई.

सरकार और कोर्ट के आदेश नहीं दिखा असर

उड़ीं कोर्ट के आदेश की धज्जियां

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार के साथ-साथ कोर्ट भी सख्त था. इसी वजह से प्रदूषण की रोकथाम के लिए 7 नवम्बर से 30 नवम्बर तक पटाखे बेचने के साथ-साथ इसके फोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद वेस्ट दिल्ली में पटाखों का शोर खूब सुनाई दिया. सरकार ने पटाखे फोड़ने पर एक साल से छह साल तक की कैद का प्रावधान भी किया है लेकिन लोगों में इसबात का कोई डर नहीं दिखा और ना ही प्रशासन ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की.

नई दिल्ली: प्रदेशवासी इस समय प्रदूषण और कोरोना की दौहरी समस्या जूझ रहे हैं. जिसके चलते कोर्ट और सरकार द्वारा दिवाली में पटाखे जलाने पर रोक लगाई गई थी, जिससे दिल्ली की हवा जहरीली होने से रोका जा सके, लेकिन कई लोगों कोर्ट और सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा दीं और वेस्ट दिल्ली में जमकर पटाखे जलाए गए. हैरानी की बात ये है कि यह सब नियम के खिलाफ होने के बाद भी कोई एजेंसी कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आई.

सरकार और कोर्ट के आदेश नहीं दिखा असर

उड़ीं कोर्ट के आदेश की धज्जियां

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार के साथ-साथ कोर्ट भी सख्त था. इसी वजह से प्रदूषण की रोकथाम के लिए 7 नवम्बर से 30 नवम्बर तक पटाखे बेचने के साथ-साथ इसके फोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद वेस्ट दिल्ली में पटाखों का शोर खूब सुनाई दिया. सरकार ने पटाखे फोड़ने पर एक साल से छह साल तक की कैद का प्रावधान भी किया है लेकिन लोगों में इसबात का कोई डर नहीं दिखा और ना ही प्रशासन ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की.

Last Updated : Nov 15, 2020, 8:33 AM IST
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