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द्वारका कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में सेना के पूर्व अधिकारी को दी जमानत - द्वारका कोर्ट ने पूर्व सैन्य अधिकारी को दी जमानत

द्वारका कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में पूर्व सैन्य (Bail to ex-army officer) अधिकारी को जमानत दे दी. ₹25000 के निजी जुर्माने के साथ कोर्ट ने पूर्व सैन्य अधिकारी की जमानत मंजूर की.

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Published : Nov 4, 2022, 2:27 PM IST

नई दिल्ली: द्वारका कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद पूर्व सैन्य अधिकारी को (Bail to ex-army officer) जमानत दे दी है. कोर्ट ने पूर्व सैन्य अधिकारी को ₹25000 के निजी जुर्माने पर जमानत दी. द्वारका स्थित स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश कुमार शर्मा ने आरोपी राजेश कुमार मलिक को पीड़ित पक्ष से संपर्क ना करने और उसके घर के 500 मीटर के रेडियस तक न जाने की शर्त के साथ जमानत मंजूर कर ली है.

बचाव पक्ष की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता रवि दराल ने बताया की इस मामले में पुलिस अपना आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है. साथ ही सभी गवाहों की पेशी पूरी हो चुकी है. ऐसे में आरोपी को जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है. बचाव पक्ष की दलील से सहमत होते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर कर ली है. वही अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया कि पीड़ित की मां अकेले दिल्ली में रहती है. ऐसे में उसे खतरा हो सकता है, इसलिए आरोपी को जमानत ना दी जाए. हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि आरोपी पहली बार किसी अपराध में संलिप्त पाया गया है, ऐसे में उसे जमानत दी जा सकती है.

पूर्व सैन्य अधिकारी को जमानत

ये भी पढ़ें: दिल्ली मंडावली में मंदिर को लेकर बवाल, SHO को लाइन हाजिर करने के बाद मामला हुआ शांत
राजेश कुमार मलिक पर पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया था कि 28 जनवरी 2022 को पीड़िता अपने पुरुष मित्र के साथ द्वारका इलाके में एक पार्क में बैठी थी. इस दौरान आरोपी राजेश कुमार मलिक जो सेना से सूबेदार के पद से रिटायर्ड है और कुश्ती का कोच भी है, ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए दोनों को धमकाया था.

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नई दिल्ली: द्वारका कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद पूर्व सैन्य अधिकारी को (Bail to ex-army officer) जमानत दे दी है. कोर्ट ने पूर्व सैन्य अधिकारी को ₹25000 के निजी जुर्माने पर जमानत दी. द्वारका स्थित स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश कुमार शर्मा ने आरोपी राजेश कुमार मलिक को पीड़ित पक्ष से संपर्क ना करने और उसके घर के 500 मीटर के रेडियस तक न जाने की शर्त के साथ जमानत मंजूर कर ली है.

बचाव पक्ष की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता रवि दराल ने बताया की इस मामले में पुलिस अपना आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है. साथ ही सभी गवाहों की पेशी पूरी हो चुकी है. ऐसे में आरोपी को जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है. बचाव पक्ष की दलील से सहमत होते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर कर ली है. वही अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया कि पीड़ित की मां अकेले दिल्ली में रहती है. ऐसे में उसे खतरा हो सकता है, इसलिए आरोपी को जमानत ना दी जाए. हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि आरोपी पहली बार किसी अपराध में संलिप्त पाया गया है, ऐसे में उसे जमानत दी जा सकती है.

पूर्व सैन्य अधिकारी को जमानत

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राजेश कुमार मलिक पर पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया था कि 28 जनवरी 2022 को पीड़िता अपने पुरुष मित्र के साथ द्वारका इलाके में एक पार्क में बैठी थी. इस दौरान आरोपी राजेश कुमार मलिक जो सेना से सूबेदार के पद से रिटायर्ड है और कुश्ती का कोच भी है, ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए दोनों को धमकाया था.

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