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Illegal religious structure case: भूरे शाह दरगाह की अदालत के आदेश पर की गई पैमाइश, जानिए पूरा मामला - भूरे शाह की दरगाह

दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में अवैध धार्मिक ढांचे (मजार) पर 1 अप्रैल को बुलडोजर चला था. कार्रवाई के बाद मजार केयरटेकर ने मामले पर अदालत का रुख किया था. अब अदालत के आदेश के बाद दरगाह के आसपास की पैमाइश की गई.

भूरे शाह दरगाह
भूरे शाह दरगाह
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Published : Apr 24, 2023, 6:57 PM IST

Updated : Apr 24, 2023, 8:10 PM IST

अदालत के आदेश पर की गई पैमाइश.

नई दिल्ली: दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में स्थित भूरे शाह की दरगाह के जगह को अदालत के आदेश के बाद सोमवार को पैमाइश की गई. दरअसल, बीते 1 अप्रैल को भूरे शाह दरगाह के आसपास अवैध अतिक्रमण का हवाला देकर पीडब्ल्यूडी ने कार्रवाई की थी. इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती थी. बुलडोजर द्वारा दरगाह के आसपास अवैध धार्मिक ढांचे के निर्माण को तोड़ा गया था. मजार के केयरटेकर यूसुफ बेग द्वारा इस पूरे मामले को अदालत ले जाया गया था.

दरगाह के पास तोड़फोड़: भूरे शाह दरगाह के केयरटेकर युसूफ बैग के वकील एनके श्रीवास्तव ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने 1 अप्रैल 2023 को बिना किसी नोटिस के दरगाह के पास के मजार को तोड़ दिया था. सोमवार को सुनाई के बाद वकील ने कहा कि यह दरगाह पुराने समय से है. उसकी नपाई के लिए जॉइंट टीम को आदेश अदालत द्वारा दिया गया है. इससे संबंधित जितनी भी एजेंसी है उनको आदेशित किया गया है. आज भूरे शाह दरगाह की पैमाइश की गई है. अब इस पैमाइश की रिपोर्ट को एमसीडी अदालत में पेश करेगी.

दरगाह की अदालत के आदेश पर की गई पैमाइश
दरगाह की अदालत के आदेश पर की गई पैमाइश

मेजरमेंट पैमाइश का आदेश: वकील ने कहा कि फुटपाथ बताकर जिस जगह तोड़फोड़ किया गया था. दरअसल, वो हाईवे है और हाईवे पर फुटपाथ नहीं होता है. वकील वसीम अहमद ने बताया कि अदालत ने आदेश दिया है कि यथावत स्थिति बनाए रखी जाए और एसएचओ हजरत निजामुद्दीन को कानून व्यवस्था मेंटेन करने को कहा गया है. साथ ही अदालत द्वारा मेजरमेंट पैमाइश का आदेश हुआ है, जिसके तहत आज मेजरमेंट किया गया है कि यह दरगाह 1000 स्क्वायर यार्ड में है. इसको गजट नोटिफिकेशन में बताया भी गया है.

ये भी पढ़ें: Lok Sabha Election: आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी दिल्ली भाजपा, नई टीम बनाने की कवायद शुरू

दरगाह 500 साल पुरानी: बता दें, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में स्थित सैयद अब्दुल्लाह उर्फ भूरे शाह दरगाह को लेकर केयरटेकर युसूफ बेग ने बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि यह दरगाह 500 साल पुरानी है. यह दरगाह तब से है, जब यहां सड़क भी नहीं थी. फुटपाथ भी नहीं था.

ये भी पढ़ें: WFI Controversy : इधर जंतर-मंतर पर पहलवानों का धरना, उधर भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर लगी रोक

अदालत के आदेश पर की गई पैमाइश.

नई दिल्ली: दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में स्थित भूरे शाह की दरगाह के जगह को अदालत के आदेश के बाद सोमवार को पैमाइश की गई. दरअसल, बीते 1 अप्रैल को भूरे शाह दरगाह के आसपास अवैध अतिक्रमण का हवाला देकर पीडब्ल्यूडी ने कार्रवाई की थी. इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती थी. बुलडोजर द्वारा दरगाह के आसपास अवैध धार्मिक ढांचे के निर्माण को तोड़ा गया था. मजार के केयरटेकर यूसुफ बेग द्वारा इस पूरे मामले को अदालत ले जाया गया था.

दरगाह के पास तोड़फोड़: भूरे शाह दरगाह के केयरटेकर युसूफ बैग के वकील एनके श्रीवास्तव ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने 1 अप्रैल 2023 को बिना किसी नोटिस के दरगाह के पास के मजार को तोड़ दिया था. सोमवार को सुनाई के बाद वकील ने कहा कि यह दरगाह पुराने समय से है. उसकी नपाई के लिए जॉइंट टीम को आदेश अदालत द्वारा दिया गया है. इससे संबंधित जितनी भी एजेंसी है उनको आदेशित किया गया है. आज भूरे शाह दरगाह की पैमाइश की गई है. अब इस पैमाइश की रिपोर्ट को एमसीडी अदालत में पेश करेगी.

दरगाह की अदालत के आदेश पर की गई पैमाइश
दरगाह की अदालत के आदेश पर की गई पैमाइश

मेजरमेंट पैमाइश का आदेश: वकील ने कहा कि फुटपाथ बताकर जिस जगह तोड़फोड़ किया गया था. दरअसल, वो हाईवे है और हाईवे पर फुटपाथ नहीं होता है. वकील वसीम अहमद ने बताया कि अदालत ने आदेश दिया है कि यथावत स्थिति बनाए रखी जाए और एसएचओ हजरत निजामुद्दीन को कानून व्यवस्था मेंटेन करने को कहा गया है. साथ ही अदालत द्वारा मेजरमेंट पैमाइश का आदेश हुआ है, जिसके तहत आज मेजरमेंट किया गया है कि यह दरगाह 1000 स्क्वायर यार्ड में है. इसको गजट नोटिफिकेशन में बताया भी गया है.

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दरगाह 500 साल पुरानी: बता दें, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में स्थित सैयद अब्दुल्लाह उर्फ भूरे शाह दरगाह को लेकर केयरटेकर युसूफ बेग ने बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि यह दरगाह 500 साल पुरानी है. यह दरगाह तब से है, जब यहां सड़क भी नहीं थी. फुटपाथ भी नहीं था.

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Last Updated : Apr 24, 2023, 8:10 PM IST
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