नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा में हथियार के बल पर युवती से जबरन गैंगरेप के मामले में सहबाज उर्फ शबाहत को अदालत ने दोषी करार दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दो डॉ अनिल कुमार सिंह द्वितीय ने दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही ₹55000 के अर्थदंड से दंडित किया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को 4 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
विशेष लोक अभियोजक नीतू विश्नोई ने बताया कि दनकौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत साल, 2013 में युवती को हथियार के बल पर जबरन उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. आरोपी सहबाज उर्फ शबाहत और नईम ने बारी-बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया. पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल कराया और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
जिला न्यायालय सूरजपुर में मामले की सुनवाई के दौरान दुष्कर्म के आरोपी नईम की किसी घटना में मृत्यु हो गई. वहीं दूसरे आरोपी की सुनवाई सहबाज उर्फ शबाहत के खिलाफ जिला न्यायालय में चल रही थी. अंतत: सबूतों के आधार पर अपर सत्र विशेष न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार सिंह द्वितीय ने आरोपी शहबाज को दोषी मानते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई.
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अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना के समय युवती की उम्र 15 वर्ष बताई गई थी. लेकिन न्यायालय में सुनवाई के दौरान उसकी उम्र 18 वर्ष पाई गई थी. जिसके बाद पोक्सो एक्ट की धाराएं मामले से हटा दी गई थी. बहरहाल, अदालत ने सामुहिक दुष्कर्म और जान से मारने की धाराओं में आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. न्यायालय के फैसले के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है.
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