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दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले में ED की एंट्री, आप विधायक अमानतुल्लाह खान की बढ़ेगी मुश्किलें

दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले (Delhi Waqf Board Scam Case) में ED की एंट्री हो गई है. दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन दिया है. इसमें कौसर इमाम और हामिद अली के जब्त मोबाइल रिलीज करने के खिलाफ आवेदन दिया है.

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Published : Nov 7, 2022, 3:08 PM IST

Updated : Nov 7, 2022, 4:59 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित घोटाले (Delhi Waqf Board Scam Case) को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान (AAP MLA Amanatullah Khan) की मुश्किलें बढ़ गई है. अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एंट्री की है और राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन दिया है. ईडी ने कौसर इमाम और हामिद अली के जब्त मोबाइल रिलीज करने के खिलाफ विशेष न्यायाधीश की अदालत में आवेदन दिया.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी इस मामले में नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने ED से पूछा है कि जब कौसर इमाम और हामिद अली सीबीआई केस में आरोपी नहीं हैं, तो उनके मोबाइल क्यों चाहिए? बता दें, ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में आवेदन दिया है.

बता दें दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में अनियमितता के मामले में निचली अदालत से खान को मिली जमानत को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. एसीबी ने कोर्ट से उनकी जमानत को रद्द करने की मांग की. एसीबी की याचिका पर हाईकोर्ट ने खान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. मामले में अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होगी.

ये भी पढ़ेंः मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत पर 9 नवंबर को सुनवाई

यह है मामलाः ACB ने दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) के कामकाज में कथित वित्तीय हेराफेरी और अन्य अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में 16 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को तलब किया था. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. बोर्ड में कथित गड़बड़ी के संबंध में पहले भी प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है.

प्राथमिकी के अनुसार, खान ने सभी मानदंडों और सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया और भ्रष्ट और पक्षपातपूर्ण गतिविधियों में शामिल रहे. तीसरा मामला एसीबी अधिकारियों के कामकाज में बाधा डालने से संबंधित है. पुलिस ने कहा कि इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा रही है.

नई दिल्लीः दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित घोटाले (Delhi Waqf Board Scam Case) को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान (AAP MLA Amanatullah Khan) की मुश्किलें बढ़ गई है. अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एंट्री की है और राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन दिया है. ईडी ने कौसर इमाम और हामिद अली के जब्त मोबाइल रिलीज करने के खिलाफ विशेष न्यायाधीश की अदालत में आवेदन दिया.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी इस मामले में नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने ED से पूछा है कि जब कौसर इमाम और हामिद अली सीबीआई केस में आरोपी नहीं हैं, तो उनके मोबाइल क्यों चाहिए? बता दें, ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में आवेदन दिया है.

बता दें दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में अनियमितता के मामले में निचली अदालत से खान को मिली जमानत को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. एसीबी ने कोर्ट से उनकी जमानत को रद्द करने की मांग की. एसीबी की याचिका पर हाईकोर्ट ने खान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. मामले में अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होगी.

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यह है मामलाः ACB ने दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) के कामकाज में कथित वित्तीय हेराफेरी और अन्य अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में 16 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को तलब किया था. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. बोर्ड में कथित गड़बड़ी के संबंध में पहले भी प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है.

प्राथमिकी के अनुसार, खान ने सभी मानदंडों और सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया और भ्रष्ट और पक्षपातपूर्ण गतिविधियों में शामिल रहे. तीसरा मामला एसीबी अधिकारियों के कामकाज में बाधा डालने से संबंधित है. पुलिस ने कहा कि इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा रही है.

Last Updated : Nov 7, 2022, 4:59 PM IST
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