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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम: 34 बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी मामले में 19 दोषी करार - sexual assault gang rape

बहुचर्चित मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम मामले के वकील सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि साकेत कोर्ट ने मोहम्मद साहिल उर्फ विक्की को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.

Muzaffarpur shelter home case 19 convicted for sexual assault gang rape
34 बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी मामले में 19 दोषी करार
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Published : Jan 20, 2020, 7:11 PM IST

नई दिल्ली: बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 19 लोगों को दोषी ठहराया है. सभी आरोपियों को शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का दोषी माना है. इसके साथ ही साकेत कोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया है.

34 बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी मामले में 19 दोषी करार

कोर्ट ने विक्की को किया बरी
आपको बता दें कि इस पूरे मामले के वकील सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि साकेत कोर्ट ने मोहम्मद साहिल उर्फ विक्की को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.

कुल 19 आरोपी दोषी पाए गए
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत ने मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर सहित 19 लोगों को 1045 पन्नों की अपने आदेश में दोषी ठहराया है. इन आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

34 बच्चियों के साथ हुई थी दरिंदगी
आपको बता दें कि मेडिकल टेस्ट में तकरीबन 34 बच्चियों के यौन शोषण की पुष्टि हुई थी, सुनवाई के दौरान पीड़ित बच्चियों ने यह भी खुलासा किया था कि उन्हें नशीली दवाएं देने के साथ-साथ उन्हें मारा-पीटा जाता था और उनके साथ अवैध संबंध बनाए जाते थे.

पूरे मामले में सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक इस पूरे कांड में सामाजिक कल्याण विभाग के अफसर भी शामिल थे और वे मासूम बच्चियों को दरिंदगी का शिकार बना रहे थे.

नई दिल्ली: बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 19 लोगों को दोषी ठहराया है. सभी आरोपियों को शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का दोषी माना है. इसके साथ ही साकेत कोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया है.

34 बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी मामले में 19 दोषी करार

कोर्ट ने विक्की को किया बरी
आपको बता दें कि इस पूरे मामले के वकील सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि साकेत कोर्ट ने मोहम्मद साहिल उर्फ विक्की को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.

कुल 19 आरोपी दोषी पाए गए
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत ने मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर सहित 19 लोगों को 1045 पन्नों की अपने आदेश में दोषी ठहराया है. इन आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

34 बच्चियों के साथ हुई थी दरिंदगी
आपको बता दें कि मेडिकल टेस्ट में तकरीबन 34 बच्चियों के यौन शोषण की पुष्टि हुई थी, सुनवाई के दौरान पीड़ित बच्चियों ने यह भी खुलासा किया था कि उन्हें नशीली दवाएं देने के साथ-साथ उन्हें मारा-पीटा जाता था और उनके साथ अवैध संबंध बनाए जाते थे.

पूरे मामले में सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक इस पूरे कांड में सामाजिक कल्याण विभाग के अफसर भी शामिल थे और वे मासूम बच्चियों को दरिंदगी का शिकार बना रहे थे.

Intro:बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 19 लोगों को दोषी ठहराया है सभी आरोपियों को शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का दोषी माना है इसके साथ ही साकेत कोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया है


Body:कोर्ट ने विक्की को किया बरी

आपको बता दें कि इस पूरे मामले के वकील सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि साकेत कोर्ट ने मोहम्मद साहिल उर्फ विक्की को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है

कुल 19 आरोपी दोषी पाए गए

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत ने मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर सहित 19 लोगों को 1045 पन्नों की अपने आदेश में दोषी ठहराया है इन आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है

34 बच्चियों के साथ हुई थी दरिंदगी

आपको बता दें कि मेडिकल टेस्ट में तकरीबन 34 बच्चियों के यौन शोषण की पुष्टि हुई थी सुनवाई के दौरान पीड़ित बच्चियों ने यह भी खुलासा किया था कि उन्हें नशीली दवाएं देने के साथ-साथ उन्हें मारा-पीटा जाता था और उनके साथ अवैध संबंध बनाए जाते थे
BYTE_सुधीर कुमार ओझा, वकील


Conclusion:पूरे मामले में सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक इस पूरे कांड में सामाजिक कल्याण विभाग के अफसर भी शामिल थे और वे मासूम बच्चियों को दरिंदगी का शिकार बना रहे थे
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