नई दिल्ली: बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 19 लोगों को दोषी ठहराया है. सभी आरोपियों को शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का दोषी माना है. इसके साथ ही साकेत कोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया है.
कोर्ट ने विक्की को किया बरी
आपको बता दें कि इस पूरे मामले के वकील सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि साकेत कोर्ट ने मोहम्मद साहिल उर्फ विक्की को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.
कुल 19 आरोपी दोषी पाए गए
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत ने मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर सहित 19 लोगों को 1045 पन्नों की अपने आदेश में दोषी ठहराया है. इन आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.
34 बच्चियों के साथ हुई थी दरिंदगी
आपको बता दें कि मेडिकल टेस्ट में तकरीबन 34 बच्चियों के यौन शोषण की पुष्टि हुई थी, सुनवाई के दौरान पीड़ित बच्चियों ने यह भी खुलासा किया था कि उन्हें नशीली दवाएं देने के साथ-साथ उन्हें मारा-पीटा जाता था और उनके साथ अवैध संबंध बनाए जाते थे.
पूरे मामले में सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक इस पूरे कांड में सामाजिक कल्याण विभाग के अफसर भी शामिल थे और वे मासूम बच्चियों को दरिंदगी का शिकार बना रहे थे.