नई दिल्ली: अगर आप दिल्ली में रहते या फिर यहां आते-जाते हैं, तो आपके लिए जरूरी सूचना. अगर आपकी कार या बाइक का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो रिन्यू करा लीजिए, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं. दरअसल वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पेट्रोल पंपों पर एक एन्फोर्समेंट ड्राइव शुरू की है. इसमें वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना पकड़े जाने पर लाइसेंस सस्पेंड होने से लेकर मोटा चालान भी हो सकता है.
दिल्ली सरकार के इस आदेश को लेकर यहां की जनता कितनी खुश है इसी को लेकर ईटीवी भारत की टीम में बीआरटी रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर जाकर लोगों से बात की. यहां ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि सरकार अपनी जेब भरने में लगी हुई है, जनता की कोई नहीं सुनता. प्रदूषण के नाम पर जनता के साथ धोखाधड़ी की जा रही है.
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लोगों का कहना है कि पीयूसी सर्टिफिकेट के नाम पर इतना चालान दस हजार कर दिया है. बीस हजार रुपये कामने वालों का अगर गलती से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए तो दस हजार रुपये चुकाने पड़ेंगे. अगर हर पेट्रोल पंप पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए चेक करने के लिए मशीनें लगाई जाए तो ज्यादा बेहतर होगा. इसकी बजाय सिर्फ सरकार सिर्फ आदेश दे देती हैं और अगर पालन नहीं किया जाता तो सरकारें जुर्माना लगाकर अपनी जेब भरने लगती हैं. लोगों का कहना है कि नियम तो ठीक है लेकिन इन सब पर सरकार को सोचने की जरूरत है, हमेशा सारा बोझ जनता पर डाल दिया जाता है.
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दरअसल, दिल्ली सरकार ने सभी वाहन मालिकों से तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होने और दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र लेकर चलने को कहा है. दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से सितंबर महीने में जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा गया था कि वैध पीयूसी के बिना पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को छह महीने जेल की सजा या दस हजार रुपये जुर्माना या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं. इसके अलावा तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है. परिवहन विभाग ने दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के अपने प्रयासों के तहत दिल्ली में सभी वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ ही वाहन चलाएं.
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