नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को लगभग 10 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को महरौली में मंगलवार तक अतिक्रमण की कार्रवाई न करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख तय की है. बता दें, डीडीए ने शुक्रवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच महरौली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की थी.
जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने निर्देश दिया कि डीडीए मंगलवार तक अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं कर सकेंगे. यह आदेश महरौली क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों के निवासियों द्वारा क्षेत्र में तोड़-फोड़ के बीच दायर की गई 10 याचिकाओं के संबंध में पारित किया गया है. आदेश की जानकारी डीडीए के अधिकारियों को दे दी गई. वहीं, मस्जिद गंधक की बावली कॉलोनी के निवासियों ने एक याचिका दायर की थी. हालांकि, कोर्ट ने उनकी याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया क्योंकि उन्होंने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया था.
वहीं, न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की एक अन्य पीठ ने उक्त कॉलोनी के सीमांकन का निर्देश दिया. मामले पर सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की गई. अधिवक्ता कमलेश कुमार मिश्रा याचिकाकर्ता रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) की तरफ से पेश हुए. वर्तमान मामले में मस्जिद गंधक की बावली कॉलोनी के आरडब्ल्यूए याचिकाकर्ता है और यहां पर 14 परिवार रहते हैं. एसोसिएशन के सदस्य जामिया मस्जिद (गंधक की बावली मस्जिद) के पास ही रहते हैं. याचिका में कहा गया है कि इसका खसरा संख्या 163, वार्ड नं. 1, गांव महरौली है. एसोसिएशन के सदस्य यहां पिछले कई दशकों से रह रहे हैं और जो दस्तावेज हैं, इस जमीन का दावा करता है.
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न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने डीडीए के स्थायी वकील से इस कार्रवाई पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और कहा कि हमारे पास अवमानना जैसी स्थिति न बनने दें. आप प्लॉट का नंबर लें और अधिकारियों को तोड़-फोड़ करने से रोकने के लिए कहें. इस तरह, अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख तक अतिक्रमण पर रोक लगा लगा दी.
(इनपुट- ANI)