नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में गिरफ्तार दस आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दक्षिणी दिल्ली के हौज खास रखने में छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार का केस दर्ज किया गया था.
6 फरवरी को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान घटना घटी
दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 354, 509 और 34 के तहत केस दर्ज किया था. गार्गी कॉलेज में पिछले 6 फरवरी को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बाहर से पहुंचे कुछ लोगों ने छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार किया था. पुलिस ने इस मामले में अब तक दस आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा
आपको बता दें कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और वकील मनोहर लाल शर्मा से कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए. मनोहर लाल शर्मा ने इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की थी.