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Delhi Government: दिल्ली में नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी महिलाएं, श्रम विभाग ने दी मंजूरी

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Published : Apr 28, 2023, 9:15 PM IST

दिल्ली में अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी. शुक्रवार को श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने इसके ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी.

दिल्ली में महिलाएं नाइट शिफ्ट में कर सकेंगी काम
दिल्ली में महिलाएं नाइट शिफ्ट में कर सकेंगी काम

नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार दिल्ली की महिलाओं के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है. दिल्ली में महिलाएं पूरी सुरक्षा के साथ अब नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी. श्रम मंत्री ने इसके ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है. अब श्रम विभाग जनता से इस पर सुझाव और आपत्तियां मांगेगा और उसके बाद ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा. कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के मद्देनजर दिल्ली सरकारी काफी गंभीर है. इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने श्रम विभाग की बैठक ली थी.

दिल्ली में महिलाएं नाइट शिफ्ट में कर सकेंगी काम
दिल्ली में महिलाएं नाइट शिफ्ट में कर सकेंगी काम

श्रम विभाग के पोर्टल पर एक महीने तक दे सकेंगे सुझाव: मंत्री राज कुमार आनंद ने श्रम विभाग के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है, जिसे अब जनता के समक्ष सुझाव और आपत्तियां दर्ज करने के लिए पेश किया जाएगा. श्रम विभाग के पोर्टल पर जल्द दिल्ली व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति नियम, 2023 के ड्राफ्ट को साझा किया जाएगा. आपत्तियां दर्ज करने के लिए श्रम विभाग की ओर से 30 दिन का समय तय किया गया है. विभाग जनता के सुझावों और आपत्तियों को ड्राफ्ट में शामिल करेगा और इसके कानूनी रूप से विश्लेषण के लिए कानून विभाग को भेजेगा. यहां से ड्राफ्ट पास होने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. जिसके बाद इसे दिल्ली में लागू किया जाएगा और महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर पाएंगी.

दिल्ली सरकार ने दी महिलाओं को नई सौगात
दिल्ली सरकार ने दी महिलाओं को नई सौगात

ओवर टाइम पर कर्मचारियों को मिलेगा अधिक वेतन: केजरीवाल सरकार दिल्ली में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए दिन-रात कार्य कर रही है. ऐसे में अब ओवर टाइम काम करने वाले कर्मचारियों को ओवर टाइम का पैसा मिलेगा. कोई भी व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा. वहीं, एक हफ्ते में 60 घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकेगा. इसी के साथ नियोक्ताओं को कर्मचारियों को साल में कुछ छुट्टियां भी देना अनिवार्य किया गया है.

कर्मचारी को मिलेगा एक्सपीरियंस लेटर और सैलरी स्लिप: श्रम मंत्री ने कहा कि किभी भी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को जॉइनिंग और अनुभव पत्र (एक्सपीरियंस लेटर) देना अनिवार्य होगा.

प्रवासी कर्मचारियों को मिलेगा यात्रा भत्ता: दिल्ली में जहां भी प्रवासी कर्मचारी कार्यरत होंगे, वहां नियोक्ताओं को साल में एक बार यात्रा भत्ता देना होगा. नियोक्ताओं को इसके लिए कर्मचारी के लिए कुछ राशि तय करनी होगी. यात्रा भत्ता इतना होना चाहिए कि प्रवासी कर्मचारी बस या रेल से यात्रा करते हुए अपने घर आने और जाने का खर्च निकाल सके.

कर्मचारियों की होगी फ्री मेडिकल जांच: दिल्ली में जितने भी कर्मचारी खतरनाक केमिकल और सामग्री से संबंधित फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनकी हर साल मेडिकल जांच कराई जाएगी. इसकी पूरी जिम्मेदारी फैक्ट्री संचालक की ही होगी. लोगों को खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए श्रम विभाग के इंस्पेक्टर समय-समय पर फैक्ट्री का निरीक्षण भी करेंगे.

ْये भी पढ़ें: Sisodia bail plea rejected: कोर्ट ने कहा- शराब घोटाले के आर्किटेक्ट हैं..., पढ़ें कोर्ट की तीखी टिप्पणी

दुर्घटना होने पर 12 घंटे के अंदर श्रम विभाग को देनी होगी जानकारी: किसी भी कंपनी, फैक्ट्री या अन्य कार्यस्थल पर कोई भी दुर्घटना होने पर नियोक्ता को 12 घंटे के अंदर घटना की जानकारी श्रम विभाग को देनी होगी. वह टेलीफोन, मैसेज और ई-मेल के जरिए श्रम विभाग के इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर से संपर्क कर सकते हैं.

ْये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, हेट स्पीच मामले में राज्य सरकार स्वतः दर्ज करेगी एफआईआर

नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार दिल्ली की महिलाओं के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है. दिल्ली में महिलाएं पूरी सुरक्षा के साथ अब नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी. श्रम मंत्री ने इसके ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है. अब श्रम विभाग जनता से इस पर सुझाव और आपत्तियां मांगेगा और उसके बाद ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा. कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के मद्देनजर दिल्ली सरकारी काफी गंभीर है. इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने श्रम विभाग की बैठक ली थी.

दिल्ली में महिलाएं नाइट शिफ्ट में कर सकेंगी काम
दिल्ली में महिलाएं नाइट शिफ्ट में कर सकेंगी काम

श्रम विभाग के पोर्टल पर एक महीने तक दे सकेंगे सुझाव: मंत्री राज कुमार आनंद ने श्रम विभाग के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है, जिसे अब जनता के समक्ष सुझाव और आपत्तियां दर्ज करने के लिए पेश किया जाएगा. श्रम विभाग के पोर्टल पर जल्द दिल्ली व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति नियम, 2023 के ड्राफ्ट को साझा किया जाएगा. आपत्तियां दर्ज करने के लिए श्रम विभाग की ओर से 30 दिन का समय तय किया गया है. विभाग जनता के सुझावों और आपत्तियों को ड्राफ्ट में शामिल करेगा और इसके कानूनी रूप से विश्लेषण के लिए कानून विभाग को भेजेगा. यहां से ड्राफ्ट पास होने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. जिसके बाद इसे दिल्ली में लागू किया जाएगा और महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर पाएंगी.

दिल्ली सरकार ने दी महिलाओं को नई सौगात
दिल्ली सरकार ने दी महिलाओं को नई सौगात

ओवर टाइम पर कर्मचारियों को मिलेगा अधिक वेतन: केजरीवाल सरकार दिल्ली में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए दिन-रात कार्य कर रही है. ऐसे में अब ओवर टाइम काम करने वाले कर्मचारियों को ओवर टाइम का पैसा मिलेगा. कोई भी व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा. वहीं, एक हफ्ते में 60 घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकेगा. इसी के साथ नियोक्ताओं को कर्मचारियों को साल में कुछ छुट्टियां भी देना अनिवार्य किया गया है.

कर्मचारी को मिलेगा एक्सपीरियंस लेटर और सैलरी स्लिप: श्रम मंत्री ने कहा कि किभी भी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को जॉइनिंग और अनुभव पत्र (एक्सपीरियंस लेटर) देना अनिवार्य होगा.

प्रवासी कर्मचारियों को मिलेगा यात्रा भत्ता: दिल्ली में जहां भी प्रवासी कर्मचारी कार्यरत होंगे, वहां नियोक्ताओं को साल में एक बार यात्रा भत्ता देना होगा. नियोक्ताओं को इसके लिए कर्मचारी के लिए कुछ राशि तय करनी होगी. यात्रा भत्ता इतना होना चाहिए कि प्रवासी कर्मचारी बस या रेल से यात्रा करते हुए अपने घर आने और जाने का खर्च निकाल सके.

कर्मचारियों की होगी फ्री मेडिकल जांच: दिल्ली में जितने भी कर्मचारी खतरनाक केमिकल और सामग्री से संबंधित फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनकी हर साल मेडिकल जांच कराई जाएगी. इसकी पूरी जिम्मेदारी फैक्ट्री संचालक की ही होगी. लोगों को खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए श्रम विभाग के इंस्पेक्टर समय-समय पर फैक्ट्री का निरीक्षण भी करेंगे.

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दुर्घटना होने पर 12 घंटे के अंदर श्रम विभाग को देनी होगी जानकारी: किसी भी कंपनी, फैक्ट्री या अन्य कार्यस्थल पर कोई भी दुर्घटना होने पर नियोक्ता को 12 घंटे के अंदर घटना की जानकारी श्रम विभाग को देनी होगी. वह टेलीफोन, मैसेज और ई-मेल के जरिए श्रम विभाग के इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर से संपर्क कर सकते हैं.

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