नई दिल्लीः टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के दो दोषियों ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दोनों ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि साकेत कोर्ट का फैसला कानून सम्मत नहीं है. आरोप लगाया है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया. 25 नवंबर 2023 को साकेत कोर्ट ने सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले के चार दोषियों को उम्रकैद और एक दोषी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी.
कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मालिक और अजय कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. चारों पर हत्या के लिए 25 हजार रुपए और मकोका के लिए एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था. वहीं, अजय सेठी को तीन साल की कैद की सजा और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने इन चारों आरोपियों को मकोका की धारा 3(1)(i) का भी दोषी पाया था. कोर्ट ने इस मामले के चौथे आरोपी अजय सेठी को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और मकोका की धारा 3 (2) और 3(5) के तहत दोषी पाया था.
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2008 में हुई थी हत्याः सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर 2008 की रात में अपने दफ्तर से लौटते वक्त नेल्सन मंडेला रोड पर कर दी गई थी. पुलिस के मुताबिक, हत्या का मकसद लूटपाट था. रवि कपूर और अमित शुक्ला 2009 में आईटी एक्जीक्यूटिव जिगिषा घोष मर्डर केस में दोषी करार दिया गया था.
बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में इस मामले के दोषी रवि कपूर को पेरोल पर रिहा करने से इनकार कर दिया था. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने कहा था कि रवि कपूर का आपराधिक इतिहास और अपराध की गंभीरता को देखते हुए पेरोल नहीं दी जा सकती है.
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