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Sharjeel Imam: गवाही के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुए एफएसएल अधिकारी, कोर्ट ने जताई नाराजगी

दिल्ली की एक अदालत ने शरजील इमाम के देशद्रोह से जुड़े मामले में एफएसएल अधिकारी के पेश ना होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. साथ ही कोर्ट ने सभी गवाहों को अगली तारीख पर हाजिर होने के निर्देश दिए हैं.

जेएनयू छात्र शरजील इमाम
जेएनयू छात्र शरजील इमाम
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Published : Aug 2, 2023, 3:49 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में बुधवार को जेएनयू छात्र शरजील इमाम से जुड़े देशद्रोह के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी. क्योंकि मुख्य गवाह एफएसएल लैब के जांच अधिकारी अरुण कुमार गवाही के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुए. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने गवाह के गैरहाजिर होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है.

कोर्ट ने जब अभियोजन पक्ष से एफएसएल अधिकारी के ना आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि गवाह सीबीआई के किसी और मामले में गवाही के लिए गए हैं. जिस कारण वो आने वाली और तारीखों पर भी आने में असमर्थ है. बहरहाल, कोर्ट ने सभी गवाहों को अगली तारीख पर हाजिर होने के निर्देश दिए हैं.

इमाम को जहानाबाद से किया गया था गिरफ्तार: दिल्ली पुलिस के द्वारा शरजील इमाम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, 153 ए और 505 और UAPA धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया गया है. कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी बयानबाजी करने वाले जेएनयू छात्र इमाम को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था. इस समय शरजील इमाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था, जिसमें वो कथित तौर पर देश विरोधी बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं.

प्राथमिक जांच में सामने आई ये बात: पुलिस की प्रारंभिक जांच में दावा किया गया कि वीडियो 16 जनवरी को AMU में एक सार्वजनिक भाषण के दौरान रिकॉर्ड किया गया था. वीडियो में शरजील को राष्ट्र विरोधी बयानबाजी करने का दावा किया गया. शरजील दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे विरोध-प्रदर्शन के शुरुआती दौर में उसके आयोजकों में से एक भी रहा है.

गौरतलब है कि शरजील और उमर खालिद सहित कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में हुई दंगों के मामले में यूएपीए और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था, बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में उस वक्त हुए दंगे में 50 से ज्यादा लोग मारे गये थे औऱ 700 से अधिक लोग घायल भी हुए थे.

  1. ये भी पढ़ें: Jamia Violence: दिल्ली हाईकोर्ट ने देशद्रोह मामले पर शरजील इमाम की याचिका पर दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
  2. ये भी पढ़ें: Nuh Violence Effect: विहिप और बजरंग दल का देशव्यापी प्रदर्शन, दिल्ली में 23 जगहों पर प्रोटेस्ट, पुलिस सतर्क
  3. ये भी पढ़ें: Jamia Nagar Violence: दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 आरोपियों को बरी करने का फैसला किया रद्द, आरोप तय

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में बुधवार को जेएनयू छात्र शरजील इमाम से जुड़े देशद्रोह के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी. क्योंकि मुख्य गवाह एफएसएल लैब के जांच अधिकारी अरुण कुमार गवाही के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुए. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने गवाह के गैरहाजिर होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है.

कोर्ट ने जब अभियोजन पक्ष से एफएसएल अधिकारी के ना आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि गवाह सीबीआई के किसी और मामले में गवाही के लिए गए हैं. जिस कारण वो आने वाली और तारीखों पर भी आने में असमर्थ है. बहरहाल, कोर्ट ने सभी गवाहों को अगली तारीख पर हाजिर होने के निर्देश दिए हैं.

इमाम को जहानाबाद से किया गया था गिरफ्तार: दिल्ली पुलिस के द्वारा शरजील इमाम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, 153 ए और 505 और UAPA धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया गया है. कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी बयानबाजी करने वाले जेएनयू छात्र इमाम को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था. इस समय शरजील इमाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था, जिसमें वो कथित तौर पर देश विरोधी बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं.

प्राथमिक जांच में सामने आई ये बात: पुलिस की प्रारंभिक जांच में दावा किया गया कि वीडियो 16 जनवरी को AMU में एक सार्वजनिक भाषण के दौरान रिकॉर्ड किया गया था. वीडियो में शरजील को राष्ट्र विरोधी बयानबाजी करने का दावा किया गया. शरजील दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे विरोध-प्रदर्शन के शुरुआती दौर में उसके आयोजकों में से एक भी रहा है.

गौरतलब है कि शरजील और उमर खालिद सहित कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में हुई दंगों के मामले में यूएपीए और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था, बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में उस वक्त हुए दंगे में 50 से ज्यादा लोग मारे गये थे औऱ 700 से अधिक लोग घायल भी हुए थे.

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