ETV Bharat / state

दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सत्येंद्र जैन को दस्तावेजों की जांच की मिली अनुमति

Delhi excise scam case: दिल्ली शराब घोटाले के मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच करने की अनुमित दे दी. मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 1, 2023, 6:27 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दस्तावेजों की जांच की अनुमति दे दी. स्पेशल जज विकास ढल ने जैन को 15 दिनों के अंदर दस्तावेजों का परीक्षण करने का निर्देश दिया है. आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी.

कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन दस्तावेजों के परीक्षण से पूर्व जांच अधिकारी को सूचना देंगे ताकि जांच अधिकारी दस्तावेजों के परीक्षण से संबंधित समय और तिथि बता सकें. कोर्ट ने 25 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान ईडी ने जैन की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि दस्तावेजों की जांच की इजाजत नहीं दी जा सकती है.

ED ने ये दिया था तर्कः ईडी ने कहा था कि जैन की याचिका का मकसद सिर्फ ट्रायल में देरी करना है. इसलिए याचिका खारिज कर जुर्माना लगाया जाए और ट्रायल के लिए आगे बढ़ना चाहिए. जैन की तरफ से पहले भी 16 बार याचिका दाखिल कर मामले में सुनवाई टालने की मांग की जा चुकी है. सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की ओर से कहा गया था कि हम ट्रायल में देरी नहीं कर रहे हैं बल्कि हम संविधान के तहत आरोपी को मिले अधिकार का बस इस्तेमाल कर रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः सीबीआई-ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- 'आप' को आरोपी बनाने पर कर रहे विचार

जैन के वकील ने कहा कि जो दस्तावेज जांच एजेंसी के पास हैं. आरोप तय करते समय उनमें से कुछ दस्तावेज हमारे लिए काफी अहम हो सकते हैं. एजेंसी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जांच एजेंसी फेयर ट्रायल का विरोध कर रही है. जैन के वकील ने कहा था कि 2017 में दर्ज एफआईआर पर छह साल तक जांच चली और एफआईआर दाखिल होने के पांच साल बाद गिरफ्तार किया गया.

सत्येंद्र जैन की ओर से 18 नवंबर को दस्तावेजों की जांच की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की गई थी. सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा था कि ईडी द्वारा जो लिस्ट दी गई है वह पूरी नहीं है. जुलाई 2022 के बाद मेरे और इस मामले के सह-आरोपियों के बयान दर्ज किए गए थे जिसकी जानकारी अभी तक एजेंसी ने सत्येंद्र जैन को नहीं दी है. उन्होंने कहा था कि जुलाई 2022 के बाद अगर कोई बयान दर्ज नहीं कराया है तो इसकी भी जानकारी कोर्ट को देनी होगी, क्योंकि ईडी के मुताबिक मामले की जांच अभी जारी है.

यह भी पढ़ेंः संजय सिंह की गिरफ्तारी में दिनेश अरोड़ा का कुबूलनामा अहम कड़ी, जानें पूरा डिटेल

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दस्तावेजों की जांच की अनुमति दे दी. स्पेशल जज विकास ढल ने जैन को 15 दिनों के अंदर दस्तावेजों का परीक्षण करने का निर्देश दिया है. आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी.

कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन दस्तावेजों के परीक्षण से पूर्व जांच अधिकारी को सूचना देंगे ताकि जांच अधिकारी दस्तावेजों के परीक्षण से संबंधित समय और तिथि बता सकें. कोर्ट ने 25 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान ईडी ने जैन की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि दस्तावेजों की जांच की इजाजत नहीं दी जा सकती है.

ED ने ये दिया था तर्कः ईडी ने कहा था कि जैन की याचिका का मकसद सिर्फ ट्रायल में देरी करना है. इसलिए याचिका खारिज कर जुर्माना लगाया जाए और ट्रायल के लिए आगे बढ़ना चाहिए. जैन की तरफ से पहले भी 16 बार याचिका दाखिल कर मामले में सुनवाई टालने की मांग की जा चुकी है. सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की ओर से कहा गया था कि हम ट्रायल में देरी नहीं कर रहे हैं बल्कि हम संविधान के तहत आरोपी को मिले अधिकार का बस इस्तेमाल कर रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः सीबीआई-ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- 'आप' को आरोपी बनाने पर कर रहे विचार

जैन के वकील ने कहा कि जो दस्तावेज जांच एजेंसी के पास हैं. आरोप तय करते समय उनमें से कुछ दस्तावेज हमारे लिए काफी अहम हो सकते हैं. एजेंसी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जांच एजेंसी फेयर ट्रायल का विरोध कर रही है. जैन के वकील ने कहा था कि 2017 में दर्ज एफआईआर पर छह साल तक जांच चली और एफआईआर दाखिल होने के पांच साल बाद गिरफ्तार किया गया.

सत्येंद्र जैन की ओर से 18 नवंबर को दस्तावेजों की जांच की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की गई थी. सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा था कि ईडी द्वारा जो लिस्ट दी गई है वह पूरी नहीं है. जुलाई 2022 के बाद मेरे और इस मामले के सह-आरोपियों के बयान दर्ज किए गए थे जिसकी जानकारी अभी तक एजेंसी ने सत्येंद्र जैन को नहीं दी है. उन्होंने कहा था कि जुलाई 2022 के बाद अगर कोई बयान दर्ज नहीं कराया है तो इसकी भी जानकारी कोर्ट को देनी होगी, क्योंकि ईडी के मुताबिक मामले की जांच अभी जारी है.

यह भी पढ़ेंः संजय सिंह की गिरफ्तारी में दिनेश अरोड़ा का कुबूलनामा अहम कड़ी, जानें पूरा डिटेल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.