नई दिल्लीः दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को हिजबुल मुजाहिद्दीन के संदिग्ध आतंकी जावेद मट्टू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. मट्टू की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट ईशा सिंह की कोर्ट में पेश किया गया. दिल्ली पुलिस ने कहा कि अभी मट्टू से पूछताछ की जरूरत नहीं है, उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए.
कोर्ट ने इस मामले में मट्टू के बयान के आधार पर गिरफ्तार रफी नजर को इस मामले में छोड़ने का आदेश दिया. रफी नजर को 13 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था. वो एनआईए के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद था. बता दें, 12 जनवरी को कोर्ट ने मट्टू की दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की हिरासत आज तक के लिए बढ़ाई थी.
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5 जनवरी को कोर्ट ने मट्टू को 12 जनवरी तक की दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की हिरासत में भेजा था. मट्टू हिजबुल मुजाहिद्दीन से जुड़ा हुआ है. 5 जनवरी को पेशी के दौरान मट्टू की ओर से एफआईआर की प्रति देने की मांग की गई थी. इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा था कि मामला काफी संवेदनशील है इसलिए एफआईआर की प्रति नहीं दी जा सकती.
मट्टू पर जम्मू और कश्मीर में 11 आतंकी हमलों और पांच ग्रेनेड हमले को अंजाम देने का आरोप है. उस पर दस लाख रुपए का इनाम था. मट्टू पर पांच पुलिसकर्मियों की हत्या और कई पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों को घायल करने का आरोप भी है. जावेद सोपोर में एक आईईडी विस्फोट में भी शामिल रहा है. मट्टू को दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके से गिरफ्तार किया गया था. जब उसे गिरफ्तार किया गया था उस समय वह चोरी की गाड़ी चला रहा था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, मट्टू हिजबुल मुजाहिद्दीन के अलावा अल बदर के लिए भी काम करता था. जावेद मट्टू ए++ श्रेणी का आतंकी है। इसके भाई रहीस मट्टू ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया था.