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एलजी ने तंबाकू उत्पाद के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध एक साल और बढ़ाया - दिल्ली पुलिस

दिल्ली में तंबाकू उत्पाद गुटखा, पान मसाला, फ्लेवर्ड, सेंटेड तंबाकू और खर्रा आदि के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है. गुरुवार को LG ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया. जल्द सरकार इसकी अधिसूचना जारी करेगी.

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Published : Aug 10, 2023, 9:03 PM IST

नई दिल्ली: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजधानी दिल्ली में तंबाकू उत्पाद गुटखा, पान मसाला, फ्लेवर्ड, सेंटेड तंबाकू और खर्रा आदि के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर लगे प्रतिबंध को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है. दिल्ली सरकार का सुरक्षा विभाग जल्द इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा. ओरल कैंसर के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए एलजी ने प्रतिबंध आगे बढ़ाया है. एलजी ने कहा है कि अब इससे बच्चे और युवा दोनों प्रभावित हो रहे हैं. इसलिए इस समस्या से निजात पाने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि इस आदेश का सख्ती से पालन कराने की जरूरत है. इसमें जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है. दिल्ली सरकार का खाद्य सुरक्षा विभाग इस बारे में जल्द अधिसूचना जारी करेगा. इसके बाद तंबाकू से बने सभी उत्पाद के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाई जा सकेगी. इसमें पैक्ड और खुली तंबाकू और उससे बने उत्पाद शामिल किए गए हैं.

इस वर्ष अप्रैल में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी तंबाकू उत्पाद के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर फूड सेफ्टी कमिश्नर द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का समर्थन किया था. कोर्ट ने सितंबर 2022 में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा प्रतिबंध हटाने के फैसले को पलटते हुए केंद्र सरकार किनापील स्वीकार कर ली थी. कोर्ट ने तंबाकू कारोबार से जुड़े पक्ष की दलील खारिज कर दी थी.

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश- चाइनीज मांझे की बिक्री न होः दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो सुनिश्चित करे कि आने स्वतंत्रता दिवस के समय पतंगबाजी के मौसम के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चाइनीज मांझे की बिक्री न हो. साथ दिल्ली पुलिस चीनी उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, यह भी जवाब दाखिल करें.

कोर्ट उन पीड़ित लोगों के परिवार के सदस्यों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो दोपहिया वाहन चलाते समय चाइनीज मांझे से घायल हुए या ज़ख्मी होकर मारे गए थे. पीड़ित याचिकाकर्ताओं ने अधिकारियों से कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है. कोर्ट ने 8 अगस्त के आदेश में दर्ज किया कि पुलिस की ओर से दायर स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, किसी भी तरह से प्रतिबंधित धागे के स्टॉक, बिक्री, भंडारण और निर्माण पर प्रतिबंध लागू करने और कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया गया है.

नई दिल्ली: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजधानी दिल्ली में तंबाकू उत्पाद गुटखा, पान मसाला, फ्लेवर्ड, सेंटेड तंबाकू और खर्रा आदि के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर लगे प्रतिबंध को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है. दिल्ली सरकार का सुरक्षा विभाग जल्द इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा. ओरल कैंसर के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए एलजी ने प्रतिबंध आगे बढ़ाया है. एलजी ने कहा है कि अब इससे बच्चे और युवा दोनों प्रभावित हो रहे हैं. इसलिए इस समस्या से निजात पाने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि इस आदेश का सख्ती से पालन कराने की जरूरत है. इसमें जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है. दिल्ली सरकार का खाद्य सुरक्षा विभाग इस बारे में जल्द अधिसूचना जारी करेगा. इसके बाद तंबाकू से बने सभी उत्पाद के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाई जा सकेगी. इसमें पैक्ड और खुली तंबाकू और उससे बने उत्पाद शामिल किए गए हैं.

इस वर्ष अप्रैल में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी तंबाकू उत्पाद के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर फूड सेफ्टी कमिश्नर द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का समर्थन किया था. कोर्ट ने सितंबर 2022 में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा प्रतिबंध हटाने के फैसले को पलटते हुए केंद्र सरकार किनापील स्वीकार कर ली थी. कोर्ट ने तंबाकू कारोबार से जुड़े पक्ष की दलील खारिज कर दी थी.

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश- चाइनीज मांझे की बिक्री न होः दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो सुनिश्चित करे कि आने स्वतंत्रता दिवस के समय पतंगबाजी के मौसम के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चाइनीज मांझे की बिक्री न हो. साथ दिल्ली पुलिस चीनी उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, यह भी जवाब दाखिल करें.

कोर्ट उन पीड़ित लोगों के परिवार के सदस्यों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो दोपहिया वाहन चलाते समय चाइनीज मांझे से घायल हुए या ज़ख्मी होकर मारे गए थे. पीड़ित याचिकाकर्ताओं ने अधिकारियों से कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है. कोर्ट ने 8 अगस्त के आदेश में दर्ज किया कि पुलिस की ओर से दायर स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, किसी भी तरह से प्रतिबंधित धागे के स्टॉक, बिक्री, भंडारण और निर्माण पर प्रतिबंध लागू करने और कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया गया है.

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