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आदित्य तलवार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट निरस्त, कोर्ट के समक्ष होंगे पेश - delhi news

कार्पोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार के पुत्र आदित्य तलवार के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को कोर्ट से निरस्त किया गया है. तलवार को 28 मई को कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है.

आदित्य तलवार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट निरस्त
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Published : May 16, 2019, 2:07 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कार्पोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार के पुत्र आदित्य तलवार के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट निरस्त कर दिया है. स्पेशल जज अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने आदित्य तलवार को 28 मई को कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है.

ये है मामला

  • सुनवाई के दौरान आदित्य तलवार के वकील मनु शर्मा ने कहा था कि आदित्य तलवार के खिलाफ समन पहुंचा नहीं है क्योंकि वो भारत में नहीं रहते हैं. साथ ही उनका कहना था कि ईडी ने खुद स्वीकार किया है कि आदित्य तलवार भारत में नहीं रहते हैं, तो समन कैसे पहुंचा.
  • वहीं ईडी का कहना है कि हमें तीन समन मिले हैं लेकिन उसे स्वीकार किसने किया. इसके आधार पर उन्होंने कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी करवाया. ईडी हमेशा ये कहती रही कि वे हमारे पते का खुलासा नहीं कर रहे हैं.
  • आदित्य तलवार की इस दलील का ईडी के वकील डीपी सिंह ने विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि आदित्य तलवार अभी भी भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल करता है. उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी नहीं है.

नई दिल्ली: राजधानी के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कार्पोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार के पुत्र आदित्य तलवार के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट निरस्त कर दिया है. स्पेशल जज अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने आदित्य तलवार को 28 मई को कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है.

ये है मामला

  • सुनवाई के दौरान आदित्य तलवार के वकील मनु शर्मा ने कहा था कि आदित्य तलवार के खिलाफ समन पहुंचा नहीं है क्योंकि वो भारत में नहीं रहते हैं. साथ ही उनका कहना था कि ईडी ने खुद स्वीकार किया है कि आदित्य तलवार भारत में नहीं रहते हैं, तो समन कैसे पहुंचा.
  • वहीं ईडी का कहना है कि हमें तीन समन मिले हैं लेकिन उसे स्वीकार किसने किया. इसके आधार पर उन्होंने कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी करवाया. ईडी हमेशा ये कहती रही कि वे हमारे पते का खुलासा नहीं कर रहे हैं.
  • आदित्य तलवार की इस दलील का ईडी के वकील डीपी सिंह ने विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि आदित्य तलवार अभी भी भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल करता है. उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी नहीं है.
Intro:

नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कारपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार के पुत्र आदित्य तलवार के खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट निरस्त कर दिया है। स्पेशल जज अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने आदित्य तलवार को 28 मई को कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। इस मामले पर कोर्ट ने पिछले 14 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।


Body:सुनवाई के दौरान आदित्य तलवार के वकील मनु शर्मा ने कहा था कि आदित्य तलवार के खिलाफ समन तामील नहीं हुआ है क्योंकि वो भारत में नहीं रहता है। उन्होंने कहा था कि ईडी ने खुद स्वीकार किया है कि आदित्य तलवार भारत में नहीं रहता है तब समन कैसे तामील हुआ। ईडी कह रही है कि हमें तीन समन मिले हैं लेकिन उसे स्वीकार किसने किया। इसके आधार पर उन्होंने कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी करवाया। ईडी हमेशा ये कहती रही कि वे हमारे पते का खुलासा नहीं कर रहे हैं।
आदित्य तलवार की इस दलील का ईडी के वकील डीपी सिंह ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि आदित्य तलवार अभी भी भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल करता है। उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी नहीं है।
पिछले 1 मई को कोर्ट ने आदित्य तलवार के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। 1 मई को ही कोर्ट ने दीपक तलवार के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। आपको बता दें कि पिछले 1 मई को कोर्ट ने दीपक तलवार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
पहले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया था कि दीपक तलवार के फरार कारोबारी विजय माल्या से संबंध हैं। तलवार कारपोरेट लॉबिंग करता रहा है। ईडी ने बताया था कि तलवार से पूछताछ के बाद उसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के उन अधिकारियों के नाम जानने हैं जिन्होंने विदेशी एयरलाइंस कंपनियों को फायदा पहुंचाने में मदद की। 



Conclusion:पिछले 31 जनवरी को ईडी ने दीपक तलवार को प्रत्यर्पित कर भारत लाने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 31 जनवरी को कोर्ट ने दीपक तलवार को ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।
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