नई दिल्ली: राजधानी के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कार्पोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार के पुत्र आदित्य तलवार के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट निरस्त कर दिया है. स्पेशल जज अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने आदित्य तलवार को 28 मई को कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है.
ये है मामला
- सुनवाई के दौरान आदित्य तलवार के वकील मनु शर्मा ने कहा था कि आदित्य तलवार के खिलाफ समन पहुंचा नहीं है क्योंकि वो भारत में नहीं रहते हैं. साथ ही उनका कहना था कि ईडी ने खुद स्वीकार किया है कि आदित्य तलवार भारत में नहीं रहते हैं, तो समन कैसे पहुंचा.
- वहीं ईडी का कहना है कि हमें तीन समन मिले हैं लेकिन उसे स्वीकार किसने किया. इसके आधार पर उन्होंने कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी करवाया. ईडी हमेशा ये कहती रही कि वे हमारे पते का खुलासा नहीं कर रहे हैं.
- आदित्य तलवार की इस दलील का ईडी के वकील डीपी सिंह ने विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि आदित्य तलवार अभी भी भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल करता है. उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी नहीं है.