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कश्मीर पर कुहासा खत्म, अब गुलाम कश्मीर की स्वाधीनता की बारीः विहिप - विश्व हिंदू परिषद

Vishwa Hindu Parishad: विश्व हिंदू परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 370 पर दिए गए फैसले का स्वागत किया है. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा दिया जाएगा. हमें विश्वास है कि मौजूदा भारत सरकार पाक अधिकृत कश्मीर को भी जल्द मुक्त करा सकेगी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 11, 2023, 4:01 PM IST

विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को लेकर अपना फैसला सोमवार को सुना दिया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विश्व हिंदू परिषद ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कश्मीर पर कुहासा खत्म हुआ और अब गुलाम कश्मीर की स्वाधीनता की बारी है. विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय अमर बलिदानी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि जैसा है.

जम्मू कश्मीर भारत का अंग: कुमार ने कहा कि आज के निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि 1947- 48 में महाराजा हरी सिंह द्वारा हस्ताक्षर किया गया विलय पत्र अंतिम और वैध था. जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा. तब की सरकार ने अपनी कुछ राजनीतिक महत्वाक्षांओं के कारण अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया हुआ था.

उन्होंने कहा कि भारत की संसद ने इस अनुच्छेद को हटा दिया था, फिर भी इस निर्णय पर कुछ कुहासा छाया हुआ था, जो आज के निर्णय के बाद से साफ हो गया. हमें विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में विकास की धारा इसी तेजी से बढ़ती रहेगी. आलोक कुमार ने कहा कि अब जम्मू और कश्मीर में एक ही बड़ा काम बचा रह गया है. वह है, गुलाम कश्मीर की पाकिस्तान के शिकंजे से मुक्ति. हमें विश्वास है कि मौजूदा भारत सरकार पाक अधिकृत कश्मीर को भी जल्द मुक्त करा सकेगी.

ये भी पढ़ें: बरकरार रहेगा अनुच्छेद 370 निरस्त करने का फैसला, सितंबर 2024 तक हों चुनाव: CJI

जल्द बहाल होगा राज्य का दर्जा: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370(3) संवैधानिक एकीकरण के लिए लाया गया था न कि संवैधानिक विघटन के लिए. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 मामले में फैसला पढ़ते हुए कहा कि 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के चुनाव कराने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा कदम उठाए जाएंगे.

साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा है. अदालत ने 16 दिनों तक दलील सुनने के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के अपनी फैसले को बचाव करते हुए कहा था कि पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्ज देने वाले प्रावधान को निरस्त करने में कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई थी.

ये भी पढ़ें: अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सोशल मीडिया, 'अब रोना बंद कीजिए'

विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को लेकर अपना फैसला सोमवार को सुना दिया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विश्व हिंदू परिषद ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कश्मीर पर कुहासा खत्म हुआ और अब गुलाम कश्मीर की स्वाधीनता की बारी है. विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय अमर बलिदानी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि जैसा है.

जम्मू कश्मीर भारत का अंग: कुमार ने कहा कि आज के निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि 1947- 48 में महाराजा हरी सिंह द्वारा हस्ताक्षर किया गया विलय पत्र अंतिम और वैध था. जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा. तब की सरकार ने अपनी कुछ राजनीतिक महत्वाक्षांओं के कारण अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया हुआ था.

उन्होंने कहा कि भारत की संसद ने इस अनुच्छेद को हटा दिया था, फिर भी इस निर्णय पर कुछ कुहासा छाया हुआ था, जो आज के निर्णय के बाद से साफ हो गया. हमें विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में विकास की धारा इसी तेजी से बढ़ती रहेगी. आलोक कुमार ने कहा कि अब जम्मू और कश्मीर में एक ही बड़ा काम बचा रह गया है. वह है, गुलाम कश्मीर की पाकिस्तान के शिकंजे से मुक्ति. हमें विश्वास है कि मौजूदा भारत सरकार पाक अधिकृत कश्मीर को भी जल्द मुक्त करा सकेगी.

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जल्द बहाल होगा राज्य का दर्जा: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370(3) संवैधानिक एकीकरण के लिए लाया गया था न कि संवैधानिक विघटन के लिए. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 मामले में फैसला पढ़ते हुए कहा कि 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के चुनाव कराने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा कदम उठाए जाएंगे.

साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा है. अदालत ने 16 दिनों तक दलील सुनने के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के अपनी फैसले को बचाव करते हुए कहा था कि पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्ज देने वाले प्रावधान को निरस्त करने में कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई थी.

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