नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता को जमानत दे दी है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने विजेंद्र गुप्ता को दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी. इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी.
पिछले 30 अगस्त को विजेंद्र गुप्ता इस मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे. उन्होंने अपने वकील सहज गर्ज और दिनेश चौहान के जरिए आज पेशी से छूट की मांग की थी. कोर्ट ने 30 अगस्त को तो पेशी से छूट की अनुमति दे दी थी लेकिन आज यानि 9 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया था.
इस मामले के विजेंद्र गुप्ता के अलावा पूर्व विधायक कपिल मिश्रा और बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा को भी आरोपी बनाया गया है.
'23 करोड़ रुपये लेकर पेड़ काटने की अनुमति दी'
पिछले 12 जुलाई को कोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा को बतौर आरोपी नोटिस जारी किया था. इमरान हुसैन ने तीनों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया है. इमरान का आरोप है कि दिल्ली में 17 हजार पेड़ों को काटने के आदेश वाले मामले में तीनों ने उनपर झूठे आरोप लगाए थे.
इन तीनों विधायकों ने जून 2018 में एक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें इमरान हुसैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कथित तौर पर पोस्टर लगवाए थे, जिनपर लिखा था कि केजरीवाल सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने 23 करोड़ रुपये लेकर पेड़ काटने की अनुमति दी.
इमरान पहले भी उस आरोप को गलत और निराधार बता चुके हैं. इमरान हुसैन इस मामले में तीनों को लीगल नोटिस भी भेज चुके हैं.