नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने मंगलवार को वकालतनामा पर वेलफेयर स्टांप 5 रुपये की जगह 25 रुपये लगाने का फैसला किया है. सरकार के विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग ने दिल्ली एडवोकेट्स वेलफेयर फंड रुल्स 2001 में संशोधन करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है.
बता दें कि सरकार ने इसी के साथ 25 रुपये का वेलफेयर स्टांप छापने का भी निर्देश दिया है. सरकार ने कहा कि अगर कोई वकील अपने वकालतनामा में वेलफेयर स्टांप नहीं लगाता है तो उसे एडवोकेट्स वेलफेयर फंड से मिलने वाले लाभ और सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी.