नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) दिल्ली एनसीआर में सिर्फ बीएस 6 बसें चलाएगा. बीएस 6 के साथ सीएनजी बसें भी चलेंगी. इससे प्रदूषण कम होगा. बीएस 4 बसें एनसीआर से बाहर चलाई जाएंगी. इससे प्रदूषण के स्तर में थोड़ी गिरावट आएगी और लोगों को राहत मिलेगी.
यूपीएसआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक केसरी नंदन ने बताया कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए यूपीएसआरटीसी की ओर से सभी बसों के एयर फिल्टर की जांच कर उन्हें ठीक किया जा रहा है. जिससे बसें ज्यादा धुआं न छोड़ें. एनसीआर में प्रदूषण हर किसी के लिए एक बड़ी समस्या है, ऐसे में यूपीएसआरटीसी की ओर से दिल्ली और पूरे एनसीआर में सिर्फ सीएनजी और बीएस 6 बसें ही चलाने की योजना पर काम किया जा रहा है. बीएस 4 बसें ज्यादा धुआं देती हैं. ऐसे में इन बसों को एनसीआर से बाहर चलाया जाएगा जहां पर प्रदूषण कम रहता है.
बीएस 6 व सीएनजी बसें खरीदने पर जोर : यूपीएसआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक केसरी नंदन ने बताया कि प्रदूषण की समस्या को देखते हुए यूपीएसआरटीसी की ओर से बीएस 6 और सीएनजी बसों की खरीदारी पर जोर दिया जा रहा है. वर्तमान में यूपीएसआरटीसी के बेड़े में 1075 बीएस 6 बसे हैं. 1350 बसें और खरीदने की तैयारी है. 650 बसें अभी बन रही हैं. जल्द ही सड़क पर उतरेंगी. वहीं यूपीएसआरटीसी के पास कुल 462 सीएनजी बसें हैं. जिनमें 60 नोएडा और 40 गाजियाबाद के पास हैं. इतना ही नहीं अनुबंध पर चलने वाली सभी बसें बीएस 6 या सीएनजी की रखी जा रही हैं.
एक नवंबर से दिल्ली आएंगी बीएस 4 बसें : क्षेत्रीय प्रबंधक केसरी नंदन ने बताया कि दिल्ली के आनंद विहार सराय काले खान और कश्मीरी गेट बस अड्डे से यूपीएसआरटीसी की बसें चलती हैं. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की गाइडलाइन है कि 1 नवंबर 2023 से दिल्ली के अंदर सिर्फ बीएस 6 बसे ही प्रवेश करेंगे. ऐसे में दिल्ली के बस अड्डे से यूपीएसआरटीसी की सिर्फ बीएस 6 बसें ही चलाई जाएगी. इसको लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है.
एक्यूआई 400 से अधिक हुआ तो बढेंगी वाहनों पर पाबंदियां : यदि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से अधिक होता है तो ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू कर दी जाएगी, जिसमें दिल्ली, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और गुरूग्राम में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की सिफारिश की जाएगी. दिल्ली एनसीआर में स्वच्छ ईंधन से ना चलने वाले ईंट के भट्टे, मिक्सर प्लांट, स्टोन क्रशर को बंद कराया जाएगा. रेलवे, मेट्रो राष्ट्रीय सुरक्षा और महत्व से जुड़ी परियोजनाओं को निर्माण व ध्वस्तीकरण की छूट रहेगी. अन्य निर्माण और ध्वस्तीकरण पर रोक रहेगी.
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