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'मौलाना साद पर हत्या एवं देशद्रोह के आरोप में दर्ज हो FIR'

दिल्ली के निजामुद्दीन मरजद मामला अब एक नया पहलू लेता हुआ नजर आ रहा है. दरअसल उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैय्यद वसीम रिजवी ने मौलाना साद के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. उन्होने कहा है कि मौलाना साद की वजह से लोगों के बीच बीमारी फैली है.

UP shia central waqf board president complaint against head of nizamuddin markaz maulana saad
मौलाना साद के खिलाफ दर्ज शिकायत
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Published : Apr 3, 2020, 1:55 PM IST

Updated : Apr 3, 2020, 3:03 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने निजामुद्दीन पुलिस से मौलाना साद के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. उन्होंने मौलाना साद पर देशद्रोह और हत्या जैसे गंभीर अपराध का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

'मौलाना साद की वजह से लोगों के बीच फैली बीमारी'
उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैय्यद वसीम रिजवी की तरफ से दी गई शिकायत में कहा गया है कि मरकज के मौलाना साद के द्वारा किए गए कार्य से वह बेहद आहत हैं. इस जगह से सैकड़ों लोग कोरोना से संक्रमित हो गए है. यहां पर किया गया कार्य देश के खिलाफ युद्ध के समान है. इसकी वजह से बेकसूर लोगों की जान जा रही है. लोगों के बीच इस बीमारी को फैलाने में उनकी भूमिका रही है.


कोरोना को लेकर रहना चाहिए था अलर्ट
शिकायत में कहा गया है कि दुनिया भर की रिसर्च बताती है कि कोरोना वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल रहा है. छींक से निकली मामूली ड्रॉपलेट से भी यह लोगों में फैल जाता है. लोगों के छूने से भी यह बीमारी फैल रही है.

ऐसे में लोगों को कम से कम दूसरों से 1 मीटर की दूरी पर रहना आवश्यक है. फिलहाल इस बीमारी की कोई दवा सामने नहीं आई है. इसके बारे में बनाई गई गाइडलाइन से प्रत्येक व्यक्ति को अवगत कराया जा चुका है. वहीं मरकज के मौलाना साद के कई ऑडियो-वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है, जिसमें वह लोगों को डॉक्टर के पास जाने के लिए मना कर रहे हैं.

उनका यह दावा है कि इस बीमारी से मुस्लिम प्रभावित नहीं रहेंगे. यह दूसरे समुदाय के लोगों को अपनी चपेट में लेगा. इसके चलते उनके इस मरकज से निकलकर लोगों ने जगह-जगह जाकर यह बीमारी फैलाई.


साजिश के तहत देशद्रोह करने का आरोप
सैय्यद वसीम रिजवी ने इसे एक साजिश करार देते हुए मौलाना साद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई है. इसे ध्यान में रखते हुए मौलाना साद के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 124ए, 188, 269, 307 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया जाये. यहां यह बताना महत्वपूर्ण है कि इनमें से धारा 188 269 और 120 बी के तहत पहले ही उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच मामला दर्ज कर चुकी है.

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने निजामुद्दीन पुलिस से मौलाना साद के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. उन्होंने मौलाना साद पर देशद्रोह और हत्या जैसे गंभीर अपराध का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

'मौलाना साद की वजह से लोगों के बीच फैली बीमारी'
उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैय्यद वसीम रिजवी की तरफ से दी गई शिकायत में कहा गया है कि मरकज के मौलाना साद के द्वारा किए गए कार्य से वह बेहद आहत हैं. इस जगह से सैकड़ों लोग कोरोना से संक्रमित हो गए है. यहां पर किया गया कार्य देश के खिलाफ युद्ध के समान है. इसकी वजह से बेकसूर लोगों की जान जा रही है. लोगों के बीच इस बीमारी को फैलाने में उनकी भूमिका रही है.


कोरोना को लेकर रहना चाहिए था अलर्ट
शिकायत में कहा गया है कि दुनिया भर की रिसर्च बताती है कि कोरोना वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल रहा है. छींक से निकली मामूली ड्रॉपलेट से भी यह लोगों में फैल जाता है. लोगों के छूने से भी यह बीमारी फैल रही है.

ऐसे में लोगों को कम से कम दूसरों से 1 मीटर की दूरी पर रहना आवश्यक है. फिलहाल इस बीमारी की कोई दवा सामने नहीं आई है. इसके बारे में बनाई गई गाइडलाइन से प्रत्येक व्यक्ति को अवगत कराया जा चुका है. वहीं मरकज के मौलाना साद के कई ऑडियो-वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है, जिसमें वह लोगों को डॉक्टर के पास जाने के लिए मना कर रहे हैं.

उनका यह दावा है कि इस बीमारी से मुस्लिम प्रभावित नहीं रहेंगे. यह दूसरे समुदाय के लोगों को अपनी चपेट में लेगा. इसके चलते उनके इस मरकज से निकलकर लोगों ने जगह-जगह जाकर यह बीमारी फैलाई.


साजिश के तहत देशद्रोह करने का आरोप
सैय्यद वसीम रिजवी ने इसे एक साजिश करार देते हुए मौलाना साद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई है. इसे ध्यान में रखते हुए मौलाना साद के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 124ए, 188, 269, 307 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया जाये. यहां यह बताना महत्वपूर्ण है कि इनमें से धारा 188 269 और 120 बी के तहत पहले ही उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच मामला दर्ज कर चुकी है.

Last Updated : Apr 3, 2020, 3:03 PM IST
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